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मासूम बच्ची से बलात्कार के 5 साल बाद अपराधी को उम्रकैद की सजा

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने 35 वर्षीय व्यक्ति को चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह घटना जनवरी 2019 में बड़ासाही थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जब बच्ची घर पर अकेली थी. अपराधी पर अदालत ने 5 हजार का जुर्माना भी लगा है.

चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा
aajtak.in
  • भुवनेश्वर,
  • 22 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 7:16 PM IST

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने 35 वर्षीय व्यक्ति को चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह घटना जनवरी 2019 में बड़ासाही थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जब बच्ची घर पर अकेली थी. अपराधी पर अदालत ने 5 हजार का जुर्माना भी लगा है.

विशेष लोक अभियोजक मनारंजन पटनायक ने बताया कि आरोपी बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर साइकिल पर अपने साथ पास के जंगल में ले गया. वहां उसने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया. इसके बाद पीड़िता को वापस छोड़कर फरार हो गया. कुछ दिनों बाद पुलिस की गिरफ्त में आया.

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विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. यह फैसला पीड़िता और 11 गवाहों के बयानों के अलावा उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दिया गया. पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है.

कंधमाल जिले के फुलबनी में इसी तरह के एक मामले में 62 वर्षीय व्यक्ति को शनिवार को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई. विशेष लोक अभियोजक बनमाली बेहरा के अनुसार, 9 वर्षीय पीड़िता घर पर अकेली थी, जब वह व्यक्ति वहां गया, उसे दूसरे कमरे में खींच लिया. उसके साथ बलात्कार किया.

यह घटना मार्च 2021 में रायकिया थाना क्षेत्र में हुई थी. पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण को पीड़िता के माता-पिता को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया.

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