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इंदौर में गरबा पंडाल के पास 2 नाबालिगों ने 7 साल के बच्चे का किया यौन उत्पीड़न

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गरबा पंडाल के पास सात वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. दो नाबालिग लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पीड़ित की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गरबा पंडाल के पास सात वर्षीय बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न. (प्रतीकात्मक तस्वीर) मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गरबा पंडाल के पास सात वर्षीय बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
aajtak.in
  • इंदौर ,
  • 07 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 11:08 PM IST

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक गरबा पंडाल के पास सात वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. दो नाबालिग लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पीड़ित की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित बच्चे की मां की शिकायत के अनुसार, यह घटना 4 अक्टूबर की रात को हुई है. उनका बेटा गरबा पंडाल के पास एक बगीचे में खेल रहा था. उसी समय 13-14 साल के दो लड़कों ने उसका यौन उत्पीड़न किया. ये पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है.

कनाड़िया थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की एक टीम दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है. पीड़ित परिवार की मदद कर रहे एनजीओ 'आस' के निदेशक वसीम इकबाल ने बताया कि एक व्यक्ति ने कथित यौन उत्पीड़न के बारे में सूचना दी. उन्होंने कहा कि बच्चा डरा हुआ और सदमे में है. उसकी काउंसलिंग की व्यवस्था की जा रही है.

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बताते चलें कि अगस्त महीने में इंदौर के बड़गौंदा थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय लड़के के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई थी. इस मामले में एक एक मदरसा कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था. 20 साल के आरोपी ने 2 अगस्त को लंच के बाद मदरसे में पढ़ने वाले लड़के के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी मदरसे का कर्मचारी है.

उसका नाम मुस्तकीन उर्फ गोलू है. उसने बच्चे के साथ मारपीट भी की और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित का कुछ अन्य लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था और गुस्सा शांत होने तक उसे कुछ दिनों तक आरोपी कर्मचारी के कमरे में सोने के लिए मजबूर किया गया था. इस घटना के बाद बच्चे अपनी मां को इसकी जानकारी दी.

पीड़ित की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मदरसे के एक मौलवी इदरीस ने दावा किया कि एक शख्स ने उससे 5 लाख रुपए की मांग की थी और धमकी दी थी कि यदि उसे पैसे नहीं दिए गए तो वह लड़के से झूठे बयान दिलवाएगा. 

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