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MP: घटिया आइसक्रीम और नकली सिरप बेच रहा था कारोबारी, एक लाख का जुर्माना

रीवा में उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. नकली सिरप और अमानक आइसक्रीम धड़ल्ले से बेची जा रही थी. इसकी शिकायतें मिलने पर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग ने इस मामले की जांच की.

अमानक आइसक्रीम और नकली सिरप बेच रहे थे कारोबारी.(प्रतीकात्मक फोटो) अमानक आइसक्रीम और नकली सिरप बेच रहे थे कारोबारी.(प्रतीकात्मक फोटो)
विजय कुमार विश्वकर्मा
  • रीवा,
  • 17 जून 2021,
  • अपडेटेड 2:16 PM IST
  • शिकायतें मिलने पर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग ने की जांच
  • कारोबारी, निर्माता, संचालक और रिटेलर पर लगा लाखों रुपये का जुर्माना

मध्य प्रदेश के रीवा में मिलावटी आइसक्रीम और नकली सिरप का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. कलेक्टर न्यायालय ने ऐसे बिजनेस करने वाले कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए कारोबारी, निर्माता, संचालक और रिटेलर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस आदेश के बाद फैक्ट्री और डेयरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. 

रीवा में उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. नकली सिरप और अमानक आइसक्रीम धड़ल्ले से बेची जा रही थी. इसकी शिकायतें मिलने पर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग ने इस मामले की जांच की. गुणवत्ता की शंका पर सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था. मामले पर अपर कलेक्टर ने आदेश देते हुये ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सिरप बेचने वाले हनुमना के दवा कारोबारी पर 1 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है.

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इसमें 25 हजार दुकानदार, 50 हजार रिटेलर कविता मेडिकल एजेंसी रामगोविंद पैलेस, निर्माता जिंटिस ड्रग प्राइवेट लिमिटेड अंबाला के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था. खाद्य एवं औषधि निरीक्षक शकुंतला मिश्रा ने दवा कारोबारी राजबहादुर के मेडिकल स्टोर में छापा मारा था. साथ ही कार्यवाई के दौरान ताकत बढ़ाने वाली मल्टीजेंन सीरप पर संदेह जाहिर करते हुए जब्त किया था.

इसके अलावा कपिला दुग्ध डेयरी पडरा में मिथ्या छाप रेन फॉरेस्ट पिस्ता, मीडियम फैक्ट फ्रोजन डेजर्ट आइसक्रीम को जब्त किया था. इस आइसक्रीम का सैंपल लैब भेजा गया जो कि जांच में निम्न स्तर का पाया गया. अपर कलेक्टर रीवा इला तिवारी का कहना है कि खाद्य विभाग ने यह मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था. अपर कलेक्टर न्यायालय ने निर्माता राजेश ठारवानी पर 50 हजार, डेयरी संचालक शिवेंद्र सिंह पर 25 हजार और रिटेलर पर 25 हजार का अर्थदंड का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. 

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