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मुंगेर गोलीकांड: CID को चार सप्ताह में सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट, हाई कोर्ट करेगा मॉनिटरिंग  

मुंगेर गोलीकांड को लेकर पटना हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं. इस प्रकरण की जांच कर रही सीआईडी को चार सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. साथ ही हाई कोर्ट इसकी खुद मॉनिटरिंग करेगा.

पटना हाई कोर्ट (फाइल फोटो) पटना हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
उत्कर्ष कुमार सिंह
  • पटना,
  • 07 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 8:21 PM IST
  • परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश
  • जांच से जुड़े पुलिसवालों का मुंगेर से ट्रांसफर करने का निर्देश

बिहार के मुंगेर गोलीकांड को लेकर पटना हाई कोर्ट ने आज बुधवार को मृतक अनुराग के परिजनों को 10 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है. वहीं इस मामले की जांच कर रही सीआईडी को चार सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. हाई कोर्ट द्वारा खुद इस जांच की मॉनिटरिंग की जाएगी.

मामले को देख रहे अधिवक्ता के मुताबिक हाई कोर्ट ने एसपी समेत इस जांच से जुड़े तमाम पुलिस वालों का मुंगेर से ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है. बता दें कि ​पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के समय 26 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में हिंसा हुई.

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इस हिंसा के दौरान हुई गोलीबारी में अनुराग पोद्दार की मौत हो गई थी. उस समय राज्य में चुनाव चल रहा था और आचार संहिता लागू थी. इस मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हुई थी.

तत्कालीन SP से मांगा जवाब

इस घटना के बाद मुंगेर जल उठा. हालांकि कार्रवाई करते हुए तत्काल ही वहां के एसपी लिपि सिंह को हटा दिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट देने की बात भी सामने आई थी. मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार ने पटना हाइ कोर्ट में 6 जनवरी, 2021 को क्रिमिनल रिट फाइल की थी, इसके साथ ही अर्जेंट हियरिंग के लिए भी मेंशन किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ-

जिसके बाद मृतक अनुराग के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. इस अपील पर 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था. इस दौरान 17 मार्च को गृह विभाग के निर्देश पर IG मुख्यालय ने तत्कालीन SP लिपि सिंह से भी गोलीकांड को लेकर जवाब मांगा. 

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