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न्यूजक्लिक केस: पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 8000 पेज की चार्जशीट

NewsClick Case: न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में 8000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज इस मामले में पोर्टल के एडिटर इन चीफ और एचआर हेड को गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है.
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 30 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 4:40 PM IST

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 8000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज इस मामले में दिल्ली पुलिस की ये पहली चार्जशीट है, जिस पर संज्ञान लेने के लिए कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा. इस चार्जशीट में पोर्टल के एडिटर इन चीफ मुख्य आरोपी प्रवीर पुरकायस्थ और न्यूजक्लिक कंपनी का नाम शामिल है.

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पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर की कोर्ट में पेश चार्जशीट में पुलिस ने आरोप लगाया है कि न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक को चीन के समर्थन में प्रचार के लिए बड़ी संख्या में पैसा मिला था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पिछले साल यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18 और 22 के साथ धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया था.

इसके बाद 3 अक्टूबर, 2023 को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कोर्ट कोई तारीख तय कर दे तो हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे कि आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दी जाए की नहीं. पुलिस ने चार्जशीट की कॉपी आरोपियों को दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि अभी एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए अनुमति आना बाकी है.

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दिल्ली पुलिस का कहना है कि अनुमति मिलने के बाद जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने के लिए कहा है. इस चार्जशीट में न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है. क्योंकि वो पिछले दिनों अप्रूवर बन चुके हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि संज्ञान की सुनवाई के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाए, क्योंकि इतना वक्त अनुमति आने में लग जाएगा.

बताते चलें कि पिछले साल अगस्त में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी. इसमें दावा किया गया कि 'न्यूज वेबसाइट न्यूजक्लिक एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा था, जिसे अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से फंड मिल रहा था.' दिल्ली पुलिस ने 17 अगस्त 2023 को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. इसके बाद न्यूजक्लिक के दफ्तर पर छापेमारी की गई थी. 

इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोप लगाया कि न्यूज पोर्टल को चीन का प्रोपेगैंडा फैलाने के लिए पैसे मिले थे. उन्होंने ये कहानी फैलाने की साजिश रची थी कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश विवादित इलाके हैं. इसके बाद पोर्टल के प्रमुख प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले पुलिस ने न्यूजक्लिक से जुड़े 88 ठिकानों पर छापेमारी की थी. वहां से 80 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए थे.

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उस वक्त पुलिस ने बताया था, 'सीक्रेट इनपुट से पता चला है कि पुरकायस्थ, नेविल रॉय सिंघम और उनकी शंघाई स्थित कंपनी के चीनी कर्मचारियों के बीच बातचीत होती थी. ये इनके अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाने के इरादे को उजागर करता है. इन व्यक्तियों की इस तरह की कोशिशों से वैश्विक और घरेलू स्तर पर एक कहानी फैलाने की साजिश का पता चलता है कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश विवादित इलाके हैं.' 

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