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PM के प्रधान सचिव की बेटी और दामाद बनकर ठगी करने के आरोप में जालसाज दंपति गिरफ्तार

ओडिशा पुलिस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की बेटी और दामाद बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि दंपति की पहचान हंसिता अभिलिप्सा (38) और अनिल कुमार मोहंती के रूप में की गई है.

 प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की बेटी और दामाद बनकर ठगी. (सांकेतिक तस्वीर) प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की बेटी और दामाद बनकर ठगी. (सांकेतिक तस्वीर)
aajtak.in
  • भुवनेश्वर,
  • 30 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 10:40 PM IST

ओडिशा पुलिस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की बेटी और दामाद बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि दंपति की पहचान हंसिता अभिलिप्सा (38) और अनिल कुमार मोहंती के रूप में की गई है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों से यह दावा करके ठगी की कि उनके पास प्रभावशाली संबंध हैं.

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भुवनेश्वर में जोन 6 के अतिरिक्त डीसीपी स्वराज देबता ने बताया कि आरोपी दंपति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(3), 319(2), 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की बेटी और दामाद बताया. पुलिस ने दंपति के घर से कई तस्वीरें बरामद की हैं, जिनमें वे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ दिख रहे हैं. 

आरोपी दंपत्ति ने भुवनेश्वर में अमीर व्यापारियों, बिल्डरों, खनन संचालकों और अन्य प्रभावशाली लोगों को ठगा है. उन्होंने प्रभावशाली अधिकारियों के साथ तस्वीरों में डिजिटल हेरफेर किया और इन नकली तस्वीरों का इस्तेमाल पीड़ितों से संपर्क करने के लिए किया. उन्हें टेंडर पास करवाने में मदद करने का झूठा वादा किया. हंसिता कंधमाल जिले की निवासी है, जबकि मोहंती एक छोटा व्यवसायी है. 

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बताते चलें कि इससे पहले पीएमओ का फर्जी अधिकारी बनकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था. उसका नाम विवेक केशवन बताया गया था. वो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले एक अधिकारी के रूप में पेश करके मंदिर दर्शन, सरकारी आवास और कारों सहित विभिन्न विशेषाधिकारों की मांग किया करता था. उस पर 35 हजार का जुर्माना लगाया था. 

दिल्ली की एक अदालत में न्यायमूर्ति नवीन चावला ने विवेक केशवन के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर जुर्माना लगाया था. उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था. 

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