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पड़ोसियों को मिल रही थीं अश्लील फोटोज, पति ही कर रहा था शर्मनाक हरकत

रूठ कर मायके में रह रही पत्नी को बदनाम करने की कोशिश बठिंडा के एक शख्स को महंगी पड़ गई. आरोप के मुताबिक धरमिंदर ने पत्नी को बदनाम करने के इरादे से उसके नाम की एक फेक फेसबुक आईडी बनाई. फिर पत्नी के मायके के आसपास रहने वाले कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद कई आपत्तिजनक तस्वीरें और मैसेज भेजे. 

(प्रतीकात्मक फोटो) (प्रतीकात्मक फोटो)
मनजीत सहगल
  • पटियाला ,
  • 01 जून 2021,
  • अपडेटेड 12:17 PM IST
  • पति भेजता था भेजता था अश्लील फोटो-मैसेज
  • पत्नी की फर्जी आईडी बनाकर किया गलत काम
  • पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की

रूठ कर मायके में रह रही पत्नी को बदनाम करने की कोशिश बठिंडा के एक शख्स को महंगी पड़ गई. दरअसल, इस शख्स की पत्नी काफी अरसे से अपने मायके में रह रही थी. पटियाला में अपने माता-पिता के घर में रहने वाली महिला ने पुलिस में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत में महिला ने कहा कि उसकी शादी बठिंडा के सीयूल पत्ती मेहराज गांव के रहने वाले धरर्मिंदर सिंह के साथ हुई थी. ये धरमिंदर की दूसरी शादी थी. महिला के मुताबिक ससुराल में उसके साथ सही बर्ताव न होने की वजह से उसने अरसा पहले मायके में ही रहना शुरू कर दिया.

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पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें और मैसेज वायरल किए 

महिला का कहना है कि पति धरमिंदर को यह गवारा नहीं था. आरोप के मुताबिक धरमिंदर ने पत्नी को बदनाम करने के इरादे से उसके नाम की एक फेक फेसबुक आईडी बनाई. फिर पत्नी के मायके के आसपास रहने वाले कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद कई आपत्तिजनक तस्वीरें और मैसेज भेजे. 

पुलिस के मुताबिक आरोपी उन युवकों के साथ पत्नी की फर्जी आईडी से ही अश्लील चैट भी करता रहा. बाद में पत्नी को परेशान करने के लिए अश्लील चैट और तस्वीरों के स्क्रीनशॉट भेज दिए.

पत्नी की फर्जी आईडी से ही अश्लील चैट
 
पति की इस घिनौनी हरकत से तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 की धारा 68 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. दोष साबित होने पर तीन साल की जेल और पांच लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है. आईटी एक्ट की धारा  67 के तहत दो बार दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को पांच साल तक की जेल और 10 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है. 

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