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महाराष्ट्र: बेटे की चाह में शिक्षक पति ने पत्नी का 7 बार कराया अबॉर्शन,​ फिर दूसरी महिला से की शादी

महाराष्ट्र के बीड में एक शिक्षक ने घटिया हरकत की है. शिक्षक ने बेटे की चाह में सात बार अपनी पत्नी का गर्भपात कराया फिर बिना तलाक दिए उसने दूसरी महिला से शादी कर ली. 

(प्रतीकात्मक फोटो) (प्रतीकात्मक फोटो)
aajtak.in
  • बीड,
  • 13 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 3:17 PM IST
  • सात बार कराया पत्नी का अबॉर्शन
  • बेटे की चाह में शिक्षक पति ने की ऐसी करतूत
  • बिना तलाक शख्स ने की दूसरी शादी

महाराष्ट्र के बीड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक शिक्षक ने ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है. शिक्षक पति ने बेटे की चाह में सात बार अपनी पत्नी का गर्भपात कराया फिर बिना तलाक दिए उसने दूसरी महिला से शादी कर ली. 

पीड़िता ने अपने शिक्षक पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और मुख्यमंत्री से अपनी पति को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है. 

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पति ने कराया सात बार गर्भपात

पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उसके पति ने शारीरिक शोषण कर उसका सात बार गर्भपात कराया है. फिर उसने मुझे बिना तलाक दिए दूसरी शादी भी कर ली.  

महिला का कहना है कि शादी साल 2008 में बीड के चौसाला के शिक्षक फिरोज शेख से हुई थी. इसी बीच 2011 में एक बेटी का जन्म हुआ. फिर एक बेटे की खातिर वो उसे सताने लगा. इस बीच उसका किसी साथी टीचर के साथ अफेयर चलने लगा. जब उसने इसका विरोध करना शुरू किया तो वो उसके साथ मारपीट करने लगा. 

बेटे की चाह में पत्नी का सात बार गर्भपात 

पीड़ित महिला का आरोप है कि साल 2012 से 2019 तक उसके पति ने सात बार उसका गर्भपात कराया. इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई. जबरन गर्भपात की गोलियां खिलाई गईं. जिसकी उसकी कई बार तबीयत भी खराब हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया. वो मेरी बेटी तक देखने के लिए तैयार नहीं है. मैंने मुख्यमंत्री से न्याय मांगा है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. 

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पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई 

इस मामले में नेकनूर थाने के पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण ने बताया कि पीड़िता की शादी को 13 साल हो चुके हैं और उसके पति के एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध हैं. वहीं पीड़िता को अलग रखने के लिए उसका पति उसे प्रताड़ित करता रहा. किया जाता था.  सात बार गर्भपात भी हो चुके हैं. धारा 498, 313 और 34 के तहत मुकदमा आरोपी के खिलाफ दर्ज कर लिया है. इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. 

(इनपुट- रोहिदास हटंगले) 

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