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केरल में बॉयफ्रेंड को जहर देकर मारने वाली गर्लफ्रेंड के लिए सजा-ए-मौत की मांग

केरल में अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करने वाली एक लड़की और उसके चाचा को अदालत ने दोषी ठहराया है. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने शनिवार को दोनों अपराधियों के लिए सजा-ए-मौत की मांग की है. उन्होंने तर्क दिया है कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के सामने प्रेम प्रसंग का दिखावा करके उसे मौत के घाट उतार दिया था.

केरल में अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करने वाली एक लड़की और उसके चाचा को अदालत ने दोषी ठहराया. केरल में अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करने वाली एक लड़की और उसके चाचा को अदालत ने दोषी ठहराया.
aajtak.in
  • तिरुवनंतपुरम,
  • 18 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 5:23 PM IST

केरल में अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करने वाली एक लड़की और उसके चाचा को अदालत ने दोषी ठहराया है. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए सजा-ए-मौत की मांग की है. उन्होंने तर्क दिया है कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के सामने प्रेम प्रसंग का दिखावा करके उसे मौत के घाट उतार दिया था. इस साजिश में उसके चाचा ने उसका साथ दिया था. वहीं, बचाव पक्ष का तर्क है कि लड़की को खुद को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए.

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विशेष लोक अभियोजक वी एस विनीत कुमार ने अदालत में सजा पर बहस समाप्त होने के बाद कहा कि लड़की ग्रीष्मा का आचरण प्रेम की अवधारणा में लोगों के विश्वास को खत्म कर सकता है. उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जहां दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की है, वहीं बचाव पक्ष ने इसके खिलाफ तर्क दिया है. उनका दावा है कि ये एक 'न्यायसंगत हत्या' थी, क्योंकि पीड़ित शेरोन राज के पास उसकी अश्लील तस्वीरें थी. वो ब्लैकमेल कर रहा था.

इस मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे पता चले कि पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया था. अभियोक्ता ने यह भी कहा कि ग्रीष्मा ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, स्वच्छ आपराधिक इतिहास और माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देकर सजा में नरमी की मांग की है. उन्होंने कहा कि अदालत 20 जनवरी को सजा पर फैसला सुनाएगी. शुक्रवार को ग्रीष्मा और निर्मलकुमारन नायर को दोषी ठहराया गया.

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अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने उसकी मां को इस मामले में बरी कर दिया है. ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया, जिसमें हत्या (धारा 302) भी शामिल है. उसके चाचा को सबूत नष्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को 14 अक्टूबर, 2022 को कन्याकुमारी में स्थित रामवर्मनचिराई में अपने घर बुलाया था.

वहां उसने पैराक्वाट नामक एक जड़ी-बूटी से युक्त आयुर्वेदिक टॉनिक से जहर दे दिया. इस के 11 दिन बाद 23 वर्षीय राज का मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया. 25 अक्टूबर, 2022 को उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि उस समय 22 वर्षीय ग्रीष्मा ने हत्या की साजिश तब रची जब राज ने उनके रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दिया था. ग्रीष्मा की शादी नागरकोइल के एक सैन्यकर्मी से तय हो चुकी थी.

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