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शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी वकील को रायपुर से गिरफ्तार कर मुंबई ले गई पुलिस

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक वकील को मंगलवार को मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पिछले सप्ताह धमकी देने के साथ ही 50 लाख रुपए की मांग भी की थी. पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जा रही है.

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी.
aajtak.in
  • रायपुर ,
  • 12 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 6:23 PM IST

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक वकील को मंगलवार को मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पिछले सप्ताह धमकी देने के साथ ही 50 लाख रुपए की मांग भी की थी. पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई है, जहां आगे की पूछताछ की जाएगी. इस तरह की धमकी और रंगदारी की कॉल सलमान खान को भी मिल चुकी है.

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संतोष सिंह ने बताया कि रायपुर के पंडरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के रहने वाले आरोपी फैजान खान के नाम से पंजीकृत फोन का इस्तेमाल करके शाहरुख खान को धमकी और वसूली की कॉल की गई थी. आरोपी पेशे से वकील है. उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसका मोबाइल फोन खो गया था. इस संबंध में उसने 2 नवंबर को रायपुर के खमरडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

एसएसपी ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम 7 नवंबर को रायपुर पहुंची थी. उसने वकील फैजान खान को पूछताछ के लिए बुलाया था. इसके बाद उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया. मुंबई पुलिस ने उसे स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस उसे सड़क के रास्ते मुंबई ले जा रही है, जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी.

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जानकारी के मुताबिक, मुंबई के बांद्रा थाने को 5 नवंबर को एक कॉल आई थी. जिसमें दूसरी तरफ से शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी. इसके साथ ही 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग भी की गई थी. बांद्रा में ही शाहरुख का घर मन्नत स्थित है. इसके बाद अज्ञात कॉलर के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(4) (धमकी सहित जबरन वसूली) और 351(3)(4) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पिछले सप्ताह रायपुर में आरोपी फैजान खान ने दावा किया था कि उसका फोन चोरी हो गया था. उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल धमकी और रंगदारी मांगने के लिए किए जाने को अपने खिलाफ साजिश करार दिया था. उन्होंने कहा था, "मेरा फोन 2 नवंबर को चोरी हो गया था. इस बाबत मैंने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. मैंने मुंबई पुलिस को इसके बारे में बताया। उन्होंने मुझसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की थी."

हालांकि, वकील ने कहा कि उन्होंने पहले शाहरुख खान के खिलाफ उनकी फिल्म 'अंजाम' (1994) में हिरण शिकार का जिक्र करते हुए एक संवाद को लेकर मुंबई पुलिस में शिकायत की थी. उन्होंने कहा था, "मैं राजस्थान से हूं. बिश्नोई समुदाय (इससे लॉरेंस बिश्नोई ताल्लुक रखता है) मेरा मित्र है. हिरणों की रक्षा करना उनके धर्म में है. इसलिए यदि कोई मुस्लिम हिरणों के बारे में ऐसा कुछ कहता है, तो यह निंदनीय है. इसलिए, मैंने आपत्ति जताई."

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