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पत्नी की हत्या के बाद शहर में फेंके थे शव के टुकड़े, आरोपी पति को आजीवन कारावास

अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सौगत ने बताया कि एडीजे कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश संदीप आनंद ने आरोपी योगेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
संतोष शर्मा
  • अलवर,
  • 29 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 12:32 AM IST
  • राजस्थान के अलवर का मामला
  • चार साल में आया कोर्ट का फैसला
  • कोर्ट ने लगाया 25000 जुर्माना भी

राजस्थान के अलवर में शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी. आरोप के मुताबिक चरित्र को लेकर शक होने पर आरोपी पति योगेश मल्होत्रा ने पत्नी आरती की हत्या कर उसके शव को जला दिया और उसके टुकड़े-टुकड़े कर दहशत फैलाने के लिए उसे शहर में जगह-जगह फेंक दिए थे. अब कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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एडीजे कोर्ट ने साइको किलर चूंचूं के नाम से मशहूर योगेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट का फैसला 77 पेज का है. अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सौगत ने बताया कि एडीजे कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश संदीप आनंद ने आरोपी योगेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि कोर्ट 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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गौरतलब है कि चूंचूं पर आरोप था कि उसने 30 अक्टूबर 2016 को अपनी पत्नी आरती की हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े कर शहर में कई जगह फेंका था. इस मामले में कोतवाली थाने की पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट में पेश किया था. इसमें एडीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और 4 साल में फैसला आ गया.

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एपीपी विजय कुमार ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात को आरोपी ने पत्नी की हत्या की थी और 31 अक्टूबर को पहली बार शहर में मानव अंग पड़े मिले थे. कई दिन तक मानव अंग मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद 21 दिसंबर 2016 को कोर्ट में पेश किया था. इसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और 35 गवाहों की गवाही हुई.

 

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