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नाबालिग लड़की को अगवा कर किया था रेप, अब कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा, साथ में जुर्माना भी

बूंदी शहर की पॉक्सो अदालत के लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि आरोपी सुनवाई की तारीख पर अदालत में अनुपस्थित रहा, जिसके बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.

दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है
aajtak.in
  • कोटा,
  • 24 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 12:03 AM IST

राजस्थान की एक पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही अदालत ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है. काबिल-ए-गौर है कि इस मामले में फैसला दो महीने पहले सुनाया जाना था.

बूंदी शहर की पॉक्सो अदालत के लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि आरोपी सुनवाई की तारीख पर अदालत में अनुपस्थित रहा, जिसके बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.

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26 वर्षीय दोषी कौशल उर्फ ​​कौशल राज मीना बूंदी सदर थाने के बिशनपुरा गांव का रहने वाला है. दिसंबर 2019 में 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया था और उसके साथ रेप किया था. अब पॉक्सो कोर्ट ने इस जुर्म में उसे 20 साल कैद और 1,30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 

दरअसल, इस मामले में नाबालिग पीड़िता के पिता ने 15 दिसंबर 2019 को बूंदी सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और गांव के ही कौशल राज को किशोरी के अपहरण का संदिग्ध बताया था. पुलिस ने एक महीने बाद नाबालिग पीड़िता को बरामद कर लिया था.

इसी के साथ पुलिस ने आरोपी कौशल राज मीना को भी गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी. हालांकि, शुक्रवार को उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे कड़ी सजा सुनाई गई.

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