Advertisement

राजस्थान: 4 साल की मासूम से रेप के बाद बेरहमी से हत्या, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

पिछले साल जयपुर ग्रामीण के नरैना थाना इलाके में चार वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था. बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई. अब उस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है.

रेप आरोपी को फांसी की सजा ( सांकेतिक फोटो) रेप आरोपी को फांसी की सजा ( सांकेतिक फोटो)
शरत कुमार
  • जयपुर,
  • 10 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 6:53 PM IST
  • पिछले साल जयपुर में नाबालिग की हुई थी हत्या
  • जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने पहली बार सुनाई फांसी की सजा

जयपुर के नरैना में 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार कर तालाब में डुबोकर हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी सुरेश बलाई को फांसी की सजा सुनाई है. जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने जयपुर ज़िले में फांसी यानी मृत्युदंड का यह पहला फैसला सुनाया है.

राजस्थान में यह पांचवीं फांसी की सजा होगी. इस केस के स्पेशल पीपी महावीर सिंह कृष्णावत ने बहस में मृत्युदंड की मांग की थी, जिसे जज संदीप शर्मा ने स्वीकार करते हुए फांसी की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह ने कोर्ट में कहा कि अभियुक्त ने जो कृत्य किया है, वोपशु भी नहीं करते हैं. ऐसे में फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए, जिससे समाज में कड़ा संदेश जाए.

Advertisement

इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में 39 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे. हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया. हर पक्ष को सुनाया गया था. इसके अलावा 140 दस्तावेजों को बतौर साक्ष्य भी पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया था. पॉक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 4 फरवरी को सुरेश को दोषी करार दिया था.  

इस मामले की बात करें तो जयपुर ग्रामीण के नरैना थाना इलाके में चार वर्षीय नाबालिग बच्ची के अपहरण का 12 अगस्त 2021 को मामला सामने आया था. इसके बाद तालाब में बालिका का शव बरामद किया गया था. मृत बालिका के शव के पोस्टमॉर्टम में बलात्कार कर हत्या करने का खुलासा हुआ था. इसके बाद से ये मामला काफी गरमा गया था और पुलिस पर कार्रवाई का दवाब था. मांग की जा रही थी कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. अब पॉक्सो कोर्ट ने सुरेश को फांसी की सजा सुनाई.

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement