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SURAT: 3 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद मर्डर में फांसी की सजा, 104 दिन में मिला इंसाफ

सूरत कोर्ट ने 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने के मामले में आरोपी रामप्रसाद उर्फ ललन सिंह को दोषी करार दिया है. रामप्रसाद को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. सूरत की कोर्ट ने पिछले कुछ महीनों के भीतर मासूम बच्चीयों की हत्या और बलात्कार मामले में कुल 6 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है.

दोषी रामप्रसाद उर्फ ललन सिंह दोषी रामप्रसाद उर्फ ललन सिंह
संजय सिंह राठौर
  • सूरत,
  • 27 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 2:12 PM IST

गुजरात की सूरत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सूरत शहर के पूना गांव थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची को रेप कर हत्या करने के मामले में आरोपी रामप्रसाद उर्फ ललन सिंह को दोषी करार दिया है. उसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. बता दें 3 साल की बच्ची की रेप-हत्या की ये वारदात 14 अप्रैल को हुई थी. सूरत कोर्ट ने यह फैसला घटना के 104 दिन के अंदर सुनाया है. 
 
जानकारी के मुताबिक, सूरत शहर के पूना गांव थाना क्षेत्र की सीमा में स्थित फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पर अपने माता-पिता के साथ 3 साल की बच्ची सो रही थी. जिसे रामप्रसाद उर्फ ललन सिंह ने अपहरण कर लिया था. जिसके बाद बच्ची को एक खुले मैदान की पार्किंग में ले जाकर उसके साथ रेप किया और उसके बाद बच्ची को मार डाला था. इस मामले में आरोपी राम प्रसाद उर्फ ललन सिंह गौड़ तक पहुंचने के लिए पूना पुलिस थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर वीयू गडरिया ने इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे. जिसमें आरोपी मासूम बच्ची को सोते हुए अवस्था में अपने कंधे पर लिटा कर ले जाते हुए कैद हुआ था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उस खुले मैदान के 1 गड्ढे से बच्ची का शव बरामद किया था. आरोपी रामप्रसाद उर्फ ललन सिंह गौड़ ने बच्ची का शव गड्ढे में दफन कर उसके ऊपर से घास रख दी थी और एक पत्थर भी रख दिया था. 

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सूरत जिला कोर्ट के मुख्य सरकारी वकील नयन भाई सुखड़वाला ने बताया कि आरोपी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद वह अपने उस स्थल पर जाकर सो गया था जहां वह हर रोज सोता था. इस मामले में पुलिस ने 15 दिनों के भीतर एक हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. आरोपी और अपराध से जुड़े सभी मेडिकल सबूत और गवाह कोर्ट में पेश कर दिए थे. उसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले का ट्रायल शुरू हुआ था. 26 जुलाई को सूरत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जज डीपी गोहिल द्वारा तमाम गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी राम प्रसाद उर्फ ललन सिंह गौड़ को रेप की धारा, अननेचुरल सेक्स की धारा, हत्या की धारा और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

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सरकारी वकील नयन भाई सुखड़वाला ने आगे यह भी बताया कि पीड़िता का परिवार दिहाड़ी मजदूरी करता है और आरोपी भी दिहाड़ी मजदूरी कर अपना गुजर-बसर करता था. लेकिन जिस रात उसने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया उस रोज बच्ची नग्न अवस्था में अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पर सो रही थी और बड़ी ही चालाकी से अपराधी रामप्रसाद उर्फ ललन सिंह गौड़ उसका अपहरण कर ले गया था. अपराधी को सजा दिलाने में कोर्ट के अंदर सबसे अहम सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज साबित हुआ है. सूरत कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाने के साथ-साथ पीड़िता के परिवार को भी मुआवजा के तौर पर 3 लाख रुपए भी देने का आदेश जारी किया है. उल्लेखनीय है कि सूरत की कोर्ट ने पिछले कुछ महीनों के भीतर मासूम बच्चीयों की हत्या और बलात्कार मामले में कुल 6 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है.

 

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