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Kolkata Rape-Murder Case: सीबीआई ने पूछताछ के लिए 11 पुलिसकर्मियों को समन भेजा

कोलकाता रेप-मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने कोलकाता पुलिस को तलब किया है. सीबीआई इस सप्ताह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है. इससे पहले सीबीआई कोर्ट में अपनी जांच की स्टेट्स रिपोर्ट पेश कर चुकी है. सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी कोर्ट के समक्ष एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करेगी.

कोलकाता रेप-मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने कोलकाता पुलिस को तलब किया है. कोलकाता रेप-मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने कोलकाता पुलिस को तलब किया है.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 02 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 11:17 PM IST

कोलकाता रेप-मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने कोलकाता पुलिस को तलब किया है. सीबीआई ने पूछताछ के लिए 11 पुलिसकर्मियों को समन भेजा है. सूत्रों के अनुसार, वारदात वाले दिन आरजी कर अस्पताल परिसर और ताला पुलिस स्टेशन के अंदर ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों को सोमवार और मंगलवार को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है. 

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सूत्रों के अनुसार, सीबीआई इस सप्ताह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है. इससे पहले सीबीआई कोर्ट में अपनी जांच की स्टेट्स रिपोर्ट पेश कर चुकी है. सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी कोर्ट के समक्ष एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करेगी. सीबीआई ने कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल द्वारा अपने मोबाइल सिम कार्ड वापस करने के अनुरोध का भी विरोध किया था. 

आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल इस मामले में दो अन्य आरोपी हैं. सियालदह की एसीजेएम कोर्ट ने पिछले साल 13 दिसंबर को उनको जमानत दे दी थी. मंडल पर मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया गया था, जबकि घोष पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था. वित्तीय अनियमितताओं के एक अन्य मामले में न्यायिक रिमांड पर चल रहे घोष जमानत के बाद भी जेल में हैं. 

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इस बीच पीड़िता के माता-पिता ने न्याय में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की है. पीड़िता पिता ने कहा है कि उन्होंने ईमेल के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा था. लेकिन राष्ट्रपति भवन की तरफ से बताया गया कि समय नहीं होने की वजह से मुलाकात संभव नहीं हो सकेगी. इसके बाद सीबीआई हेडक्वार्टर में जांच एजेंसी के डायरेक्टर से मिलने के बाद पीड़िता के माता-पिता दिल्ली से कोलकाता लौट गए. 

पीड़िता के पिता ने कहा, "देखिए हम इस देश में किस स्थिति में रह रहे हैं. जहां राष्ट्रपति को खुद आगे आकर हमसे मुलाकात करनी चाहिए थी, वहां हमें 26 फरवरी (बुधवार) को जवाब मिलता है कि राष्ट्रपति के पास मिलने का समय नहीं है. मैं इसी देश का नागरिक हूं. लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ने मुझे नागरिक मानने से इनकार कर दिया. ये बेहद दुखद बात है". उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से भी समय मांगा था.

पीड़िता के माता-पिता 27 फरवरी (गुरुवार) को नई दिल्ली आए थे. सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद से मुलाकात कर न्याय की बात दोहराई. पीड़िता के पिता ने कहा, "हमने जांच के दौरान सीबीआई द्वारा कदमों पर विस्तार से बात की है. सियालदह कोर्ट के फैसले पर चर्चा की और अनुरोध किया कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले. बेटी के डेथ सर्टिफिकेट जो कि अब तक नहीं मिला है, उसके बार में भी जानकारी साझा की है.''

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