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लूट और हत्या के केस में तीन लोगों को उम्रकैद, कोर्ट ने बताया क्रूरतम अपराध

महाराष्ट्र के ठाणे में लूट और हत्या के एक आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये वारदात साल 2016 में हुई थी, जिसमें तीनों अपराधियों ने एक शख्स की ज्वैलरी लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

महाराष्ट्र के ठाणे में लूट और हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. महाराष्ट्र के ठाणे में लूट और हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
aajtak.in
  • ठाणे,
  • 07 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 4:16 PM IST

महाराष्ट्र के ठाणे में लूट और हत्या के एक आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये वारदात साल 2016 में हुई थी, जिसमें तीनों अपराधियों ने एक शख्स की ज्वैलरी लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि अपराध के पीछे का मकसद बहुत खतरनाक है. ये समाज को गलत संदेश देता है.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसुधा एल भोसले ने अपने आदेश में प्रत्येक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 7500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.  दोषियों में से एक कमलेश राजदेव साहनी (35) पड़ोसी पालघर जिले के वसई का रहने वाला है, जबकि दो अन्य दोषी रूपेश रामभू साह (34) और मंटू रामाधार पटेल बिहार के रहने वाले है.

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा आर चंदाने ने कोर्ट को बताया कि 22 और 23 नवंबर, 2016 की मध्य रात्रि को आरोपियों ने वसई में 23 वर्षीय पीड़ित शिवशंकर उर्फ ​​निकू शिवप्रसाद चौरसिया को रास्ते में रोक लिया. उन्हें पत्थर मारने के बाद उनके पहने हुए सोने के आभूषण लेकर भाग गए. साक्ष्य मिटाने के लिए उन्होंने पीड़ित के चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया.

इसके बाद तीनों दोषियों के खिलाफ हत्या, डकैती और साक्ष्य मिटाने के आरोप में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. जज ने कहा कि आरोपियों ने मृतक के साथ बहुत क्रूर तरीके से अपराध किया, जो बहुत छोटा और अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. यह एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है.

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जज ने कहा, "अपराध के पीछे का मकसद समाज के लिए बहुत खतरनाक है, जो गलत संदेश दे रहा है, इसलिए आरोपियों को बिना किसी नरमी के दोषी ठहराया जाना चाहिए. अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है.''

बताते चलें कि इसी साल अप्रैल में ठाणे जिले में महिला के साथ लूट और हत्या की कोशिश का मामला सामने आया था. महिला की बहादुरी के चलते शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी 40 वर्षीय हिस्ट्रीशीटर है. इसके खिलाफ पहले से कई थानों में मामले दर्ज हैं. ये घटना ठाणे के टिटवाला इलाके के बनेली गांव में हुई थी.

पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त महिला अपने घर अकेली थी. उसी समय आरोपी बदमाश उसके घर में घुस गया. महिला ने जब उसका विरोध किया तो उसने उस पर चाकू से एक बाद एक कई वार किए. हमले में महिला घायल हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी. वो शोर मचाने लगी. इसके बाद पड़ोसी उसके घर जा पहुंचे और शातिर बदमाश को पकड़ लिया. 

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