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Maharashtra: पालघर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई है. पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

पालघर जिले में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की सनसनीखेज घटना. पालघर जिले में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की सनसनीखेज घटना.
aajtak.in
  • पालघर,
  • 26 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 4:32 PM IST

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई है. पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले की जांच की जा रही है. 

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी एक नाबालिग लड़की को जबनर अपने साथ ले गए. सूनसान जगह पर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. इसके बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने के लिए कहा था. पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची. उसने अपने माता-पिता को अपनी आपबीती बताई. इसके बाद उसके पिता उसे लेकर मनोर थाने पहुंचे. वहां पीड़िता का बयान दर्ज किया गया.

पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया, जिसमें उसके साथ हुए बलात्कार के वारदात की पुष्टि हो गई. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सामूहिक बलात्कार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में रखा गया है. बताते चलें कि पालघर में इसी तरह का एक मामला अगस्त में सामने आया था.

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पालघर जिले के पेल्हर पुलिस स्टेशन के नालासोपारा इलाके में एक ऐसे वहशी शिक्षक को गिरफ्तार किया, जिसने अपनी एक नाबालिग छात्रा को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था. आरोपी टीचर निजी तौर पर ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था. अपने ट्यूशन सेंटर पर ही उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की उम्र 14 वर्ष, जबकि आरोपी की उम्र 30 साल बताई गई है.

वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी ने बताया कि आरोपी टीचर ने कई मौकों पर इस तरह के अपराध को अंजाम दिया. इससे लड़की तंग आ गई और उसने अपने परिवार को आपबीती सुना दी. पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (2) (एफ), 65 (1) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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