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सरकारी नौकरी, लालच और मर्डर... पति की हत्या करने वाली महिला को बेटे समेत मिली उम्रकैद की सजा

इस हत्या की वारदात को साल 2019 में महिला और उसके बेटे ने अंजाम दिया था. सरकारी वकील विमल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने मेमवती और उसके बेटे जगवीर को हत्या का दोषी ठहराया है.

अदालत ने मां-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है (फोटो- Meta AI) अदालत ने मां-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है (फोटो- Meta AI)
aajtak.in
  • बुलंदशहर,
  • 12 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 9:38 PM IST

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक महिला को अपने पति का कत्ल करने के मामले में अदालत ने दोषी माना है. उसके साथ उसका बेटा भी इस जुर्म में शामिल था. लिहाजा, अदालत ने गुरुवार को उस महिला और उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इस हत्या की वारदात को साल 2019 में महिला और उसके बेटे ने अंजाम दिया था. सरकारी वकील विमल कुमार ने पीटीआई को जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने मेमवती और उसके बेटे जगवीर को हत्या का दोषी ठहराया. 

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सरकारी वकील के मुताबिक, मां-बेटे को तेजराम की हत्या के लिए आजीवन कारावास और 55,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. दोनों ने साल 2019 में तेजराम की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और लाश को कूड़े के ढेर में फेंक दिया था.

हत्या के पीछे का मकसद बेटे के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना था, जो स्थानीय सरकारी स्कूल में चपरासी के रूप में अपने पिता की जगह लेने की उम्मीद कर रहा था. पुलिस ने इस वारदात के फौरन बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर कर किया था.

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