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रामपुरः सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह को स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत

आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति के मामले में केस दर्ज है, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा था. उसी मामले में गुरुवार को कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली.

अब्दुल्लाह को रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी है अब्दुल्लाह को रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी है
आमिर खान
  • रामपुर,
  • 11 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 8:48 PM IST
  • शत्रु संपत्ति से जुड़ा है मामला
  • स्पेशल कोर्ट ने दी है जमानत
  • आजम खान के लिए बड़ी राहत की खबर

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान के लिए राहत की खबर है. उनके बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्लाह आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है. 

जानकारी के मुताबिक अब्दुल्लाह आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति के मामला दर्ज है, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा था. उसी मामले में गुरुवार को कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली. इससे पहले कोर्ट में शत्रु संपत्ति के मामले पर काफी देर बहस चली और बहस के बाद अब्दुल्लाह आजम की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली.

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अब्दुल्लाह आजम खान के वकील ज़ुबैर अहमद ने आज तक को बताया कि अब्दुल्लाह आजम खां को मुकदमा अपराध संख्या 312/ 2019 पर स्पेशल जज (एमपी एमएलए कोर्ट) ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और फिर उन्हें रेगुलर बैल दे दी.

आपके बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद हैं. 
 

 

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