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रेप केस में मौलाना जरजिस को वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सुनाएगी सजा, कल करार दिया था दोषी 

शादी का झांसा देकर मौलाना जरजिस अंसारी ने एक महिला के साथ वाराणसी में कई बार रेप किया. इस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया और इसके जरिये ब्लैकमेलिंग करने लगा. महिला ने मौलाना के खिलाफ दिसंबर 2015 में रेप, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का केस दर्ज कराया था. अब साढ़े छह साल बाद कोर्ट ने केस में फैसला दे दिया है.

शादी का झांसा देकर मौलाना जरजिस ने महिला के साथ वाराणसी में कई बार रेप किया. शादी का झांसा देकर मौलाना जरजिस ने महिला के साथ वाराणसी में कई बार रेप किया.
रोशन जायसवाल
  • वाराणसी ,
  • 22 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 4:59 PM IST

इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस अंसारी को पुलिस ने वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया. मौलाना को रेप केस में दोषी पाए जाने पर कोर्ट सजा सुनाएगी. कल न्यायालय ने मौलाना जरजिस को रेप के आरोप में दोषी ठहराया था.  

मामले में मौलाना ने कहा कि उसको न्याय पर भरोसा है. वह उच्च अदालत में फैसले को चुनौती देगा. साढे 6 साल पहले वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र की एक महिला ने मौलाना पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था. इसके साथ ही मौलाना पर ब्लैकमेल करने और धमकी देने सहित कई अन्य आरोप भी महिला ने लगाए थे. 

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अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल 
महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि वर्ष 2013 में उसका परिचय मौलाना से हुआ था. इसके बाद से जब भी मौलाना जरजिस वाराणसी आता था, तो महिला को शादी का झांसा देकर होटल में दुष्कर्म करता. इस दौरान उसने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया और इसके जरिये उसे ब्लैकमेल करने लगा. 

इतना ही नहीं, 19 नवंबर 2015 को उसने महिला के घर आकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित महिला ने 1 दिसंबर 2015 को जेतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ रेप, ब्लैकमेल करने और धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. 

 

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