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शराब नीति: CBI ने कोर्ट में बताया- विजय नायर को क्यों किया गिरफ्तार? मिली 5 दिन की कस्टडी

दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े मामले में सीबीआई ने एक दिन पहले ही विजय नायर को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने विजय नायर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. सीबीआई ने कोर्ट में ये जानकारी दी कि विजय नायर को क्यों गिरफ्तार किया गया और उसे सात दिन की कस्टडी में भेजने की मांग की. कोर्ट ने विजय नायर को पांच दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजने का आदेश दिया.

विजय नायर और सीबीआई (फाइल फोटो) विजय नायर और सीबीआई (फाइल फोटो)
पंकज जैन/मुनीष पांडे
  • नई दिल्ली,
  • 28 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 6:16 PM IST

दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने विजय नायर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर सात दिन की कस्टडी में भेजने की मांग की थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को पांच दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजने का आदेश दिया.

राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि विजय नायर का मोबाइल फोन जब्त किया गया है. उसने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था. सीबीआई की ओर से ये भी कहा गया कि कम्युनिकेशन के लिए विजय नायर सिग्नल ऐप का उपयोग कर रहा था जो अत्यधिक एन्क्रिप्टेड है. सभी डेटा प्राप्त करने में मुश्किलें आ रही हैं.

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सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को लेकर ये भी कहा गया कि हमने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वह पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को पांच दिन की CBI रिमांड पर भेजने का आदेश दिया. स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट ने विजय नायर को 5 दिन की CBI रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया.

CBI ने कोर्ट से विजय नायर को सात दिन की रिमांड में भेजने की मांग की थी. CBI ने दिल्ली की नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में विजय नायर को मंगलवार के दिन गिरफ्तार किया था. विजय नायर की ओर से अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पैरवी की. वहीं, CBI की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज गुप्ता ने दलीलें पेश कीं.

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CBI के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और कल इनको गिरफ्तार किया गया. सीबीआई के अधिवक्ता के मुताबिक जब विजय नायर के दो मोबाइल जब्त किए गए, वे फॉर्मेंट किए गए थे. इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि जब 29 अगस्त से ही पूछताछ चल रही थी तो मोबाइल फोन कल क्यों जब्त किए.

कोर्ट के सवाल पर जांच अधिकारी ने कहा कि विजय नायर ने ये जानकारी दी थी कि उनका मोबाइल फोन विदेश में रह गया. CBI के जांच अधिकारी ने सिग्नल एप्प पर हुई चैट के स्क्रीनशॉट भी दिखाए और बताया कि चैट एनक्रिप्टेड है लेकिन जिसको मैसेज भेजा गया था, उसने स्क्रीनशॉट लिया. CBI के वकील ने कहा कि ये हाई प्रोफाइल केस है और इसमें मनीष सिसोदिया समेत 13 लोग आरोपी हैं. उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं.

विजय नायर की वकील रेबेका जॉन ने सीबीआई रिमांड का विरोध किया. उन्होंने कहा कि विजय नायर विदेश में थे और भारत वापस आते ही जांच के लिए गए. वकील के मुताबिक जांच एजेंसियों ने विजय नायर के पांच फोन जब्त किए हैं. इनमें से दो फोन तो 28 अगस्त को स्वदेश लौटते ही जब्त कर लिए गए थे. 6 सितंबर की रेड में दो फोन और 12 सितंबर को एक फोन जब्त किया गया था. जबकि सीबीआई का दावा है कि सिर्फ दो फोन जब्त किए और एक में कुछ नहीं था तो वापस कर दिया था.

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CBI के जांच अधिकारी ने कहा कि कुछ डेटा रिकवर किया गया है लेकिन बहुत सा डेटा डिलीट हुआ लग रहा है. विजय नायर की वकील ने जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप पर कहा कि उसने जांच में पूरा सहयोग किया. जब भी एजेंसी ने बुलाया, उनका मुवक्किल गया. रात के नौ-नौ बजे तक भी पूछताछ की गई. गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं था.

विजय नायर की ओर से कोर्ट को ये भी जानकारी दी गई कि वो आम आदमी पार्टी का मीडिया से संबंधित काम देखता था. उसका नई आबकारी नीति या पैसे से कोई लेना-देना नहीं था. विजय नायर की वकील ने सीबीआई रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उसे पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया.

 

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