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UP: महिला से मारपीट और बलात्कार... कोर्ट ने पति और ससुर को सुनाई ये सजा

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 30 वर्षीय महिला के साथ उसके पति और ससुर ने मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया. कुमार ने कहा कि दोनों जमानत पर बाहर थे लेकिन अदालत के फैसले के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 18 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 7:32 AM IST

उत्तर प्रदेश में चंदापुर की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को बेटे के साथ मिलकर बहू  से बलात्कार करने का दोषी ठहराया. चंदापुर निवासी अमरनाथ (60) और उसके पुत्र चंद्रराज (35) को 14 और 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 30 वर्षीय महिला के साथ उसके पति और ससुर ने मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया. कुमार ने कहा कि दोनों जमानत पर बाहर थे लेकिन अदालत के फैसले के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

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5 माह की गर्भवती भाभी से रेप

घर परिवारों के भीतर और आस पास रहने वालों द्वारा महिलाओं के रेप की घटनाएं आम हो गई है. स्थिति ऐसी है कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता. दो दिन पहले ही ओडिशा के नबरंगपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी. यहां के राजमिस्त्री ने पांच माह की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया.

इतना ही नहीं बल्कि इस दरिंदगी के दौरान आरोपी की पत्नी पूरी वारदात का वीडियो बनाती रही. दरअसल राजमिस्त्री पीड़िता का पड़ोसी था और उसके पति के साथ आरोपी की कुछ अनबन थी. इसी झगड़े के चलते पड़ोसी से बदला लेने के लिए आरोपी ने उसकी पत्नी को ही हैवानियत का शिकार बना लिया.

रेप के बाद आरोपी और उसकी पत्नी ने इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया बदला ले लेने की बात भी लिखी. फिलहाल पूरे मामले में 38 साल के मिस्त्री और उसकी 35 साल की पत्नी (आशा वर्कर) को गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि पीड़िता रिश्ते में आरोपी की भाभी लगती है.

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