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Uttar Pradesh: घर में घुसकर चाची से छेड़खानी, विरोध करने पर हत्या, बेटे-बाप के खिलाफ केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के कटिया गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां 22 वर्षीय एक लड़का अपनी 35 वर्षीय चाची के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. इसका विरोध करने पर उसने अपने चाची की गला घोंटकर हत्या कर दी.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के कटिया गांव में हुई सनसनीखेज वारदात. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के कटिया गांव में हुई सनसनीखेज वारदात.
aajtak.in
  • शाहजहांपुर ,
  • 15 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 10:44 PM IST

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के कटिया गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां 22 वर्षीय एक लड़का अपनी 35 वर्षीय चाची के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. इसका विरोध करने पर उसने अपने चाची की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार रात ज्योति नामक महिला अपने घर पर अकेली थी. उसी समय उसके देवर का बेटा रिंकू उर्फ ​​आशीष उसके कमरे में घुस आया. उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. ज्योति ने जब उसका विरोध किया, तो आशीष ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी ने उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

पुलिस को शनिवार सुबह घटना की जानकारी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ज्योति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ ​​आशीष और उसके पिता हरपाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. हर पाल घटना के समय घर के बाहर मौजूद था. आरोपी फिलहाल फरार हैं. उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं.

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बताते चलें कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाना अंतर्गत एक गांव में छह साल की लड़की की बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात को पीड़िता के पड़ोसी ने अंजाम दिया था. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

सर्किल ऑफिसर (सीओ) रामाशीष यादव ने बताया था कि मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़ित लड़की के परिवार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी मनवीर (40) उनकी बेटी को टॉफी देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया. इसके बाद उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. वारदात के दौरान पीड़िता दर्द की वजह से चीखने लगी तो उसने उसका गला घोंट दिया. इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया.

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