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जुर्म

नहीं निकले चांदी के जेवर तो बुजुर्ग महिला के पैर ही काटकर ले गए कातिल

पंकज शर्मा
  • 18 मई 2020,
  • अपडेटेड 11:37 AM IST
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चांदी के जेवरों के लिए एक 85 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई. जब उसके पैरों से 400 ग्राम चांदी के भारी कड़े नहीं निकले तो उसके दोनों पैर ही काटकर कातिल ले गए. यह जघन्य हत्या मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हुई. 

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मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सुठालिया से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव सालरिया खेड़ी में रात को एक वृद्ध महिला भूली बाई पत्नी किशन जी मालवीय (85) की अज्ञात हत्यारों ने पहले तो गला दबाकर हत्या की, फिर उसके दोनों पैर काटकर ले गए. बुजुर्ग महिला पैरों में 400 ग्राम के चांदी के कड़े पहनी हुई थी जिनकी कीमत करीब 15 हजार रुपये है.

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जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह गांव का चौकीदार शौच करने गया तो उसे महिला का शव उसके खेत के पास स्थित नाले में पड़ा दिखा. उसने इसकी सूचना गांव के सरपंच व अन्य ग्रामीणों को दी.

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इसके बाद उसने डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी. मौके पर एसडीओपी किरण अहिरवार, एफएसएल अधिकारी नीलेश निम्जे व थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने पुलिस बल व राजगढ़ से डॉग स्कवॉयड के साथ पहुंचकर घटना स्थल के आसपास मृतक महिला के कटे पैर  ढूंढने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली.

शुक्रवार देर शाम को एडिशनल एसपी नवल सिह सिसोदिया मौके पर पहुंचे तो उसी स्थान पर एक पैर व डब्बा पड़ा मिला. दोपहर बाद महिला का शव स्थानीय हॉस्पिटल में लाया गया जहां पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. देर शाम महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

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पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा आईपीसी की 302 व 201 के तहत मामला दर्ज कर हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए तेजी से जांच शुरू कर दी है. इस तरह की घटना आसपास के क्षेत्र में पहले कभी घटित नहीं हुई है. इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखा. सभी ने पुलिस से महिला के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही.

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सुठालिया थाना प्रभारी जगदीश गोयल ने बताया कि ग्राम सालरिया खेड़ी की चौकीदार ने उन्हें जानकारी दी कि एक वृद्ध महिला की लाश नाले में पड़ी हुई है. जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि महिला के दोनों पैर कटे हुए थे. उसकी पहचान भूली बाई पत्नी किशन जी मालवीय उम्र 85 वर्ष के रूप में हुई. फिर वहां डॉग स्क्वॉयड, एफएसएल की टीम, एसडीओपी, एडिशनल एसपी घटनास्थल पर पहुंचे. छानबीन करने के बाद एक पैर मिला. आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के लिए एक पैर गायब कर दिया है. मामला आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

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