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निठारी हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई सीबीआई को फटकार

निठारी कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने सीबीआई को जवाबी हलफनामे के साथ, पिंकी सरकार की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के साथ-साथ 15 केस में पीडिताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर (फाइल फोटो) निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर (फाइल फोटो)
अभिषेक मिश्रा
  • प्रयागराज,
  • 14 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 11:31 PM IST
  • अदालत द्वारा कई मौके दिए जाने के बावजूद, लेकिन हलफनामा दाखिल करने में सीबीआई विफल रही
  • सुरेंद्र कोली को 2005 से 2006 के बीच कई बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया

देश भर को झकझोर देने वाले नोएडा के निठारी कांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. दिल दहला देने वाले इस कांड में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर, हत्या और दुष्कर्म के आरोपी थे. आरोपी सुरिंदर कोली ने अपनी दोषसिद्धि और मौत की सजा के खिलाफ एक अपील दायर की थी.

इस मामले की सुनवाई, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने की. बेंच ने कहा कि कोली ने सीआरपीसी की धारा 91 और 294 के तहत एक आवेदन दायर किया है. 

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अपीलों को सुनवाई 3 मार्च 2022 को

अदालत ने सीबीआई को जवाबी हलफनामे के साथ, पिंकी सरकार की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के साथ-साथ 15 केस में पीड़िताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. निठारी कांड में नृशंस हत्या व बलात्कार के आरोपी सुरेंद्र कोली व सह अभियुक्त मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ सभी अपीलों को सुनवाई 3 मार्च 2022 को पेश करने का निर्देश दिया है.

निठारी हत्याकांड से जुड़े पिंकी सरकार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 2017 में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई थी. पिंकी सरकार मामले में कोली को 8वीं बार और पंधेर को दूसरी बार फांसी की सजा सुनाई गई थी. 

अदालत ने लगाई सीबीआई की फटकार  

अदालत में वकील संजय कुमार यादव सीबीआई के लिए पेश हुए और कहा कि उन्होंने एक मसौदा उत्तर तैयार किया है और इसे संबंधित विभाग को जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन जवाब का इंतजार है. अदालत द्वारा कई मौके दिए जाने के बावजूद, लेकिन हलफनामा दाखिल करने में सीबीआई विफल रही, इसे लेकर अदालत ने सीबीआई की फटकार भी लगाई. 

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बता दें कि सुरेंद्र कोली को 2005 से 2006 के बीच कई बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया है. साथ ही 10 से ज़्यादा मामलों में कोली को मौत की सजा सुनाई गई है. नोएडा का निठारी गांव की कोठी नंबर डी-5 से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए, तो पूरे देश में सनसनी फैल गई थी. सीबीआई को जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे, जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था.  

 

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