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बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले यूपी सरकार की दलील सुनी और इसके बाद मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली. पहले निचली अदालत से उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी.

मुख्तार अंसारी के बेटों को HC से बड़ी राहत मिली है (फाइल फोटो) मुख्तार अंसारी के बेटों को HC से बड़ी राहत मिली है (फाइल फोटो)
कुमार अभिषेक/पंकज श्रीवास्तव
  • प्रयागराज,
  • 09 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 9:05 PM IST
  • गाजीपुर के गजल होटल से जुड़ा है मामला
  • मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के खिलाफ केस
  • अफशा अंसारी की जमानत पहले ही हो चुकी है मंजूर

यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब्बास और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली. जबकि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की अग्रिम जमानत पहले ही मंजूर हो गई थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले यूपी सरकार की दलील सुनी और इसके बाद मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली. पहले निचली अदालत से उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी.

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आरोप है कि गाजीपुर में सरकारी जमीन पर फर्जी बैनामे के सहारे कब्जा किया गया और उस पर गजल होटल बनाया गया. इस केस में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. 

इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की अग्रिम जमानत 3 फरवरी को मंजूर हो चुकी है. इसी आधार पर मुख्तार अंसारी के बेटों की अग्रिम जमानत भी हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है. हाई कोर्ट ने उनके बेटों की गिरफ्तारी पर पहले ही रोक लगा रखी थी. 

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर की है. बताते चलें कि पूर्वांचल के बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं.

 

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