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अंकिता भंडारी हत्याकांड में होगी CBI जांच? राज्य सरकार को SC का नोटिस

अंकिता भंडारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस सीबीआई जांच के लिए जारी किया गया है. असल में पीड़ित का परिवार SIT जांच से संतुष्ट नहीं है, ऐसे में वो सीबीआई से जांच चाहता है. लेकिन हाई कोर्ट ने उस मांग को नहीं माना, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से परिवार को न्याय की उम्मीद है.

अंकिता भंडारी केस अंकिता भंडारी केस
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 4:54 PM IST

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है. उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. जोर देकर कहा गया कि वे एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया है. सीबीआई जांच की मांग पर ही वो नोटिस जारी किया गया है. अब सरकार के जवाब पर आगे की जांच निर्भर रहने वाली है.

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जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया था. लेकिन परिवार ने उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. साफ कहा गया कि सरकार ने जिस SIT का गठन किया, उससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. अभी तक राज्य सरकार ने परिवार की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया है. लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस दिया गया है, ऐसे में राज्य सरकार पर भी दबाव है.

इस केस की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके अन्य दो साथियों ने रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात नहर में फेंककर हत्या कर दी थी. मामला सामने आने के बाद रिजॉर्ट मालिक ने ही राजस्व क्षेत्र में अंकिता भंडारी की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी. उसके बाद 19 साल की अंकिता का शव बीते 24 सितंबर को ऋषिकेश के नजदीक चिल्ला नहर से बरामद किया गया था.

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