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दिल्ली में पटाखे जलाने वालों की ख़ैर नहीं, जुर्माने के साथ 6 साल तक की सजा

बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, परिवहन विभाग और जिला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. जहां इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया. पटाखे जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने पर सहमति जताई गई.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 09 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 9:27 PM IST
  • NDT के फरमान पर दिल्ली सरकार का फैसला
  • एयर एक्ट के तहत दर्ज होगी एफआईआर

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है. दिल्ली में अब 30 नवंबर तक पटाखे फोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली सरकार के मुताबिक ऐसा करने वाले शख्स को डेढ़ साल से लेकर 6 साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही उस पर जुर्माना भी किया जाएगा. 

बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, परिवहन विभाग और जिला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. जहां इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया. पटाखे जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने पर सहमति जताई गई.

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बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार पटाखों से प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ एयर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी. एयर एक्ट के तहत ही एफआईआर दर्ज होगी. इसके तहत मजिस्ट्रेट को आर्थिक दण्ड देने के साथ-साथ कम से कम डेढ़ साल और अधिक से अधिक 6 साल तक की सजा का प्रावधान होगा.'

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस सीधे FIR दर्ज करेगी. जिलों के डीएम (DM) और एसडीएम (SDM) भी खुद निगरानी रखेंगे और दिल्ली पुलिस को सूचित करेंगे.'

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस फैसले को लेकर कहा कि इस संबंध में दिल्ली सरकार एक विस्तृत गाइड लाइन भी जारी करेगी. बताते चलें कि एनजीटी ने सभी राज्यों को दिवाली पर पटाखों पर रोक लगाने के लिए कहा है. 

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