
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) यानी IPC में 511 धाराएं मौजूद हैं, जिन्हें 23 अध्याय बनाकर परिभाषित किया गया है. आईपीसी की धाराओं में एक धारा 17 है, जिसका संबंध सरकार से है. उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 17 (Section 17) क्या है?
ये है आईपीसी (IPC) की धारा 17 (IPC Section 17)
भारतीय दंड संहिता यानी Indian Penal Code की धारा 17 (Section 17) के अनुसार सरकार (Government) शब्द केंद्रीय सरकार (Central Government) या किसी राज्य की सरकार (State Government) का द्योतक है.
ये होती है आईपीसी (IPC)
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है. आपको बता दें कि यह भारत की सेना पर लागू नहीं होती है. पहले आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.
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अंग्रेजों ने लागू की थी IPC
ब्रिटिश कालीन भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर आईपीसी (IPC) 1860 में अस्तित्व में आई. और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता के तौर पर 1862 में लागू किया गया था. मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं. इसका खाका लॉर्ड मेकाले ने तैयार किया था. बाद में समय-समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे हैं.