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इंद्रकांत त्रिपाठी केस: 9 महीने से फरार पूर्व एसपी, पुलिस को अंदेशा- नेपाल भागा

केस की बात करें तो महोबा जिले के कबरई कस्बे के निवासी क्रेसर कारोबारी इंद्र कांत त्रिपाठी को बीते साल 8 सितंबर को गोली लगी थी. उन्हें संदिग्ध हालात में कार के अंदर घायल पाया गया था.

9 महीने से फरार मणिलाल पाटीदार ( फाइल फोटो) 9 महीने से फरार मणिलाल पाटीदार ( फाइल फोटो)
नाह‍िद अंसारी/संतोष शर्मा
  • महोबा,
  • 23 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 11:07 PM IST
  • इंद्रकांत त्रिपाठी केस में फरार पूर्व एसपी
  •  आरोपी की प्रापर्टी की जाएगी कुर्क

यूपी में महोबा जिले में तैनाती के दौरान क्रेसर कारोबारी इन्द्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में अभी तक मुख्य आरोपी मणिलाल पाटीदार को नहीं पकड़ा गया है. आरोपी पर इनाम एक लाख कर दिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी नेपाल भाग गया है, लेकिन कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा है. इस बीच मुख्य आरोपी पर एक और केस दर्ज किया गया है. अदालत के कुर्की के आदेश का पालन ना करने पर 174 A के तहत नया मुकदमा दर्ज हुआ है. 

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क्या है इंद्रकांत त्रिपाठी केस?

केस की बात करें तो महोबा जिले के कबरई कस्बे के निवासी क्रेसर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को बीते साल 8 सितंबर को गोली लगी थी. उन्हें संदिग्ध हालात में कार के अंदर घायल पाया गया था. फिर कानपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी. गोली लगने के एक दिन पहले ही 7 सितंबर को मृतक की तरफ से एक वीडियो साझा किया गया था. उस वीडियो में उनकी तरफ से केस के मुख्य आरोपी मणिलाल पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. व्यापारी इंद्रकांत की मौत के बाद पुलिस ने एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार को मुख्य आरोपी बनाया था. उसी दिन शासन ने मणिलाल को निलंबित भी कर दिया था. लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद से ही वो फरार चल रहा है.

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अब तक यूपी पुलिस,एसटीएफ और एसआईटी उसको गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है. एक बड़े पुलिस आधिकारी का कहना है कि मणिलाल इन दिनों नेपाल में छुपा हुआ है जिससे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है. तर्क दिया जा रहा है कि नेपाल के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे में आरोपी वहां भाग गया है.

 केस के मुख्य आरोपी पर पांच लाख रुपयों की वसूली का भी एक मामला चल रहा है. लेकिन विजलेंस की जांच आगे नही बढ़ पा रही है क्योंकि ऐसे मामलों में आरोपी का बयान अहम होता है और वो अभी फरार है. 

 आरोपी की प्रापर्टी होगी कुर्क

लखनऊ की एक अदालत के आदेश पर पाटीदार को भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है. इतना ही नहीं पाटीदार के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी है और धारा 82, 83 के तहत उसके पैतृक घर की कुर्की की कार्रवाई की की जा चुकी है. इसके बाद भी पाटीदार ने ना तो सरेंडर किया है और ना ही उसकी गिरफ्तारी हो पा रही है.

जानकारी ये भी मिली है कि मणिलाल पाटीदार की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मिलने के बाद दो टीमें राजस्थान के लिए रवाना हो गई हैं. 


 

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