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जयपुरः राजस्थान मॉड्यूल के 12 आतंकियों को आजीवन कारावास

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएम के राजस्थान मॉड्यूल के इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, डेटोनेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, टाइमर्स आदि बरामद किए गए थे.

जयपुर की कोर्ट ने सुनाई सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर) जयपुर की कोर्ट ने सुनाई सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 02 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 4:43 PM IST
  • दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था खुलासा
  • कोर्ट ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया

राजस्थान के जयपुर की एक कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के 12 आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सभी 12 सजायाफ्ता आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के राजस्थान मॉड्यूल के हैं. इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम के इस मॉड्यूल का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2014 के मार्च में किया था. जयपुर की कोर्ट से सजा सुनाए जाने की जानकारी भी दिल्ली पुलिस ने दी है.

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी नागरिक जिया उर रहमान को गिरफ्तार किया था. आईएम आतंकी जिया उर रहमान उर्फ वकास अपने साथियों के साथ पूरे देश में बम विस्फोट करना चाहता था. वकास से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएम के राजस्थान मॉड्यूल के तीन और आतंकियों को गिरफ्तार किया था. स्पेशल सेल ने जयपुर के मोहम्मद महरूफ पुत्र फारूक और मोहम्मद वकार अजहर उर्फ हनीफ पुत्र मोहम्मद तस्लीम राजा, जाधपुर से शाकिब अंसारी उर्फ खालिद पुत्र असलम अंसारी को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएम के राजस्थान मॉड्यूल के इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, डेटोनेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, टाइमर्स आदि बरामद किए गए थे. दिल्ली पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. राजस्थान एटीएस ने भी आईएम के राजस्थान मॉड्यूल के 10 और आतंकियों को गिरफ्तार किया था.

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इस मामले पर जयपुर में एएसजे उमा शंकर व्यास की अदालत में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति उमा शंकर व्यास की अदालत ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने एक आरोपी को छोड़कर अन्य 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

 

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