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जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, राजौरी में ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त

जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि राजौरी तहसील के हारून रशीद के स्वामित्व वाली आवासीय और व्यावसायिक इमारतों और एक कार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस), 1985 की धाराओं के तहत जब्त कर लिया गया है.

पुलिस ने आरोपी की संपत्ति को अटैच कर लिया है पुलिस ने आरोपी की संपत्ति को अटैच कर लिया है
aajtak.in
  • जम्मू,
  • 02 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 10:21 PM IST

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक ड्रग तस्कर की अचल और चल संपत्ति जब्त कर ली गई. यह कार्रवाई जिला प्रशासन ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस), 1985 की धाराओं के तहत अंजाम दी.

जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि राजौरी तहसील के हारून रशीद के स्वामित्व वाली आवासीय और व्यावसायिक इमारतों और एक कार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस), 1985 की धाराओं के तहत जब्त कर लिया गया है.

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अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई क्षेत्र में मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत की गई है. आरोपी रशीद कथित तौर पर ड्रग तस्करी के कई मामलों में शामिल रहा है. इसी के चलते उसके खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया है.
 

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