
Kannada Actress Ranya Rao Gold Smuggling Case: विदेश से सोने की स्मगलिंग करने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने कन्नड अभिनेत्री रान्या राव को 10 मार्च तक यानी तीन दिन के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की कस्टडी में भेज दिया है. DRI की टीम ने शुक्रवार को कन्नड अभिनेत्री रान्या राव को विशेष न्यायालय में न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी. गौड़र के समक्ष पेश किया था.
आर्थिक अपराध से जुड़े इस मामले में अदालत ने कई अहम निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा कि रान्या राव को सोमवार, शाम 4:30 बजे तक न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए. जांच अधिकारी (IO) आरोपी पर दबाव नहीं डाल सकता है और उसे केवल पूछताछ करने की अनुमति है.
अदालत ने कहा कि किसी भी प्रकार की बलपूर्वक या हिंसक पूछताछ की अनुमति नहीं है. हिरासत के दौरान आरोपी को आवश्यक भोजन और चिकित्सा देखभाल प्रदान की जानी चाहिए. हिरासत से पहले और बाद में चिकित्सा जांच की जानी चाहिए.
आरोपी के वकीलों को महिला डीआरआई अधिकारी नेहा कुमारी की उपस्थिति में प्रतिदिन 30 मिनट के लिए उससे मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए. आरोपी के अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने आईओ नागेश्वर राव को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने रान्या राव को 10 मार्च तक हिरासत में भेज दिया और निर्देश दिया है कि हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद रान्या राव को न्यायालय में पेश किया जाए. इस बीच, डीआरआई अधिकारी उसे हिरासत में लेने से पहले बॉवरिंग अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे हैं.