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लखनऊ: पॉक्सो कोर्ट ने बच्ची के साथ रेप और मर्डर मामले में दोषी को सुनाई फांसी की सजा

Lucknow News: दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को लखनऊ की अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. 8 से चल रहे मामले में पीड़िता के परिजनों को अब न्याय मिला है.

रेप और मर्डर के आरोपी को फांसी की सजा. (फाइल फोटो) रेप और मर्डर के आरोपी को फांसी की सजा. (फाइल फोटो)
सत्यम मिश्रा
  • लखनऊ ,
  • 15 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 10:53 PM IST
  • मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी
  • साल 2014 का है मामला, 8 साल बाद मिला न्याय

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक अदालत ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में फैसला दिया. अदालत ने आरोपी को फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया है. 8 साल से पीड़ित परिवार न्याय के लिए लड़ रहा था. 

दरअसल, लखनऊ के हसनगंज थाना इलाके में साल 2014 में एक 7 साल मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी.  6 मार्च 2014 को पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 376 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज की गई थी.

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इसके बाद हसनगंज पुलिस ने आरोपी आसिफ खान को काफी छानबीन के बाद गिरफ्तार किया और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की. इसके बाद तमाम सबूतों और बयानों के आधार पर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की.

इसके बाद से चल रही अदालती सुनवाई में आरोपी को दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा का अहम फैसला सुनाया गया. अब 8 साल बाद मासूम पीड़िता को न्याय मिला है और लखनऊ की पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोष्ज्ञी आसिफ खान को मौत की सजा सुनाई है. 

 

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