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ऑटो में खींचा, शरीर को जकड़ा और एसिड अटैक की धमकी... नाबालिग लड़की के अपहरण की खौफनाक कहानी

ठाणे पुलिस ने बताया कि यह वारदात सुबह करीब 10 बजे कल्याण-शील रोड पर विको नाका के पास हुई, जब ऑटोरिक्शा चालक नितेश गायकवाड़ ने लड़की को जबरन अपने रिक्शा में खींच लिया, उसके हेडफोन छीन लिए और उन्हें फेंक दिया.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है
aajtak.in
  • ठाणे,
  • 22 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 8:48 PM IST

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक नाबालिग लड़की को अगवा करने और उसे एसिड अटैक की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक ऑटो चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. बताया जा रहा है कि आरोपी उस लड़की के किसी और के साथ संबंध से नाराज था. इसलिए उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दे डाला. अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है. 

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ठाणे पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को इस मामले में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि पुलिस ने ठाणे जिले के 28 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक के खिलाफ 17 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध जारी रखने पर एसिड अटैक करने की धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज की है. हालांकि पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपी पहले से परिचित थे. 

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि यह घटना शनिवार की सुबह करीब 10 बजे कल्याण-शील रोड पर विको नाका के पास हुई, जब ऑटोरिक्शा चालक नितेश गायकवाड़ ने लड़की को जबरन अपने रिक्शा में खींच लिया, उसके हेडफोन छीन लिए और उन्हें फेंक दिया. इसके बाद उसने लड़की के सिर को रिक्शा की लोहे की रॉड से टकरा दिया और फिर उसे लेकर वहां से भाग गया. 

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पुलिस अफसर के मुताबिक, थोड़ी दूर जाने के बाद गायकवाड़ ने एक पेड़ के नीचे रिक्शा रोक दिया. फिर पीड़िता की गर्दन और हाथ पकड़कर उसे शारीरिक रूप से जकड़ लिया और उस पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखने का आरोप लगाया.

गुस्से में आरोपी ने लड़की से कहा कि वो उसके साथ संपर्क में रहे. साथ ही उसे धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वह उसकी पढ़ाई बाधित कर देगा और उसके चेहरे पर रसायन फेंक देगा. आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित लड़की अपने घर पहुंची और पूरी वारदात घरवालों को बताई.

परिजन नाबालिग लड़की की बात सुनकर सकते में आ गए और वे लड़की को लेकर पुलिस थाने पहुंचे. जहां उनकी तहरीर पर मनपाड़ा पुलिस स्टेशन में अपहरण, मारपीट और धमकी के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. अब इस मामले में आगे की जांच चल रही है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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