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कर्नाटक के एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत पहली गिरफ्तारी, शादी का झांसा देकर महिला का धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी गिरफ्तार

महिला की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर आरोपी ने धर्म परिवर्तन करा दिया है. शिकायत के आधार पर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
नागार्जुन
  • बेंगलुरु,
  • 15 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 3:17 PM IST

कर्नाटक में एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत गिरफ्तारी का पहला मामला सामने आया है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक युवती का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 24 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

हाल ही में लागू हुए कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम के तहत ये पहली गिरफ्तारी है. घटना का पता तब चला जब पांच अक्टूबर को 19 साल की एक महिला लापता हो गई. महिला की मां ने यशवंतपुर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दी थी. शिकायत पर यशवंतपुर पुलिस ने छह अक्टूबर को गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था.

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शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने महिला को खोज निकाला. पुलिस ने महिला से 8 अक्टूबर को पूछताछ भी की थी. गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला ने सैयद मोइन नाम के युवक के खिलाफ 13 अक्टूबर को थाने में एक नई शिकायत दी. महिला ने आरोप लगाया कि मोइन ने उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दिया है.

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी सैयद मोइन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. महिला का कथित धर्म परिवर्तन आंध्र प्रदेश के पेनुगोंडा में हुआ था.

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क्या है कर्नाटक एंटी कन्वर्जन लॉ?

कर्नाटक में इसी साल 30 सितंबर को एंटी कन्वर्जन लॉ लागू हुआ है. इस अधिनियम के तहत, कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन, या कोई अन्य व्यक्ति, जो उससे खून, शादी या गोद लेने जैसा रिश्ता रखता हो वह ऐसे कन्वर्जन (जो धारा-3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं) की एफआईआर दर्ज करा सकता है. इस कानून के तहत कारावास की सजा का भी प्रावधान है.

बता दें कि हाल ही में यूपी में भी इसी तरह का मामला सामने आया था. यूपी के बांदा में एक युवक पर नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा था. आरोप है कि युवक और उसके परिजन ने लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया. पुलिस ने लड़की की शिकायत पर रेप और धर्म परिवर्तन का केस दर्ज कर सात लोगों को अरेस्ट किया है.

 

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