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नए आपराधिक कानूनों को समझने की कवायद, अध्ययन के लिए दिल्ली पुलिस ने गठित की समिति

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस आयुक्त छाया शर्मा की अध्यक्षता में समिति को जांच अधिकारियों के लिए नए प्रावधानों और प्रक्रियाओं में बदलाव की व्यावहारिक समझ और अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करनी होगी.

नए कानूनों के समझने के लिए दिल्ली पुलिस ने समिति गठित की है नए कानूनों के समझने के लिए दिल्ली पुलिस ने समिति गठित की है
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 03 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 7:43 PM IST

दिल्ली पुलिस ने तीन नए आपराधिक कानूनों का अध्ययन करने और अपने विभाग के कर्मियों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है. यह समिति भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का गहराई से अध्ययन करेगी. आपको बता दें कि हाल ही में तीन नए कानूनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है और इस महीने के अंत में अधिसूचित होने की संभावना है.

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दिल्ली पुलिस की अध्ययन समिति की अध्यक्षता विशेष पुलिस आयुक्त छाया शर्मा करेंगी. और इसमें पुलिस उपायुक्त जॉय टिर्की, अतिरिक्त डीसीपी उमा शंकर, सहायक पुलिस आयुक्त हरि सिंह, निरीक्षक राजीव कुमार, राजीव भारद्वाज, नरेश मलिक, देवेंद्र सिंह, अरुण कुमार, सुरेश कुमार, अनिल बेरवाल और संजीव कुमार के अलावा दो उप-निरीक्षक सोमवीर और रजनी कांत भी शामिल हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि पुलिस आयुक्त छाया शर्मा की अध्यक्षता में समिति को जांच अधिकारियों के लिए नए प्रावधानों और प्रक्रियाओं में बदलाव की व्यावहारिक समझ और अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करनी होगी. दिल्ली पुलिस मुख्यालय के 2 जनवरी के एक आदेश में कहा गया है कि समिति पाठ्यक्रम सामग्री को बेहतर बनाने के लिए वकीलों और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को शामिल कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप है.

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आदेश में कहा गया है कि सहयोजित सदस्य बाद में दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए कक्षाएं आयोजित करने और उन्हें बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस के व्यावहारिक अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित करने में भी उपयोगी होंगे. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इस समिति के लिए सेवानिवृत्त एसीपी राजेंद्र सिंह और राम सिंह और आपराधिक वकील रौनक सिंह और अखंड प्रताप सिंह को सह-सदस्य के रूप में नियुक्त किया है.

यह समिति ऊपर बताए अनुसार नए कानूनों के तहत जांच अधिकारियों के कौशल को अद्यतन करने का भी प्रयास करेगी ताकि एक बार पुराने सीआरपीसी, आईपीसी और आईईए से नए बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए में बदलाव के लिए आवेदन और अधिसूचना जारी हो जाए. आदेश में कहा गया है कि आईओ या कर्मचारियों को प्रक्रियात्मक पहलुओं के साथ-साथ नए अनुभागों में किए गए बदलावों की बारीकियों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए.

यह समिति दिल्ली पुलिस अकादमी में अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली नई प्रशिक्षण सामग्री बनाना शुरू कर सकती है. साथ ही दिल्ली पुलिस द्वारा अपने अधिकारियों के लिए रेडी रेकनर के रूप में भी मैटेरियल दे सकती है. यह समिति सामग्री में सुधार के लिए जिलों के डीसीपी और दिल्ली पुलिस के संयुक्त सीपी से भी परामर्श करेगी और साथ ही अच्छे संदर्भों और प्रशिक्षण सामग्रियों के लिए एनपीए (राष्ट्रीय पुलिस अकादमियों), एनएलयू (राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों) और न्यायिक अकादमी से भी परामर्श करेगी.

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