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Odisha Crime: पुरानी दुश्मनी के चलते किया था मर्डर, अब अदालत ने पांच लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

अतिरिक्त सरकारी अभियोजक सौभाग्य कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पुलिस सहित 16 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

हत्या के मामले में पांचों दोषी अब उम्रभर कैद में ही रहेंगे हत्या के मामले में पांचों दोषी अब उम्रभर कैद में ही रहेंगे
aajtak.in
  • गंजम,
  • 04 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 8:49 PM IST

ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मामला 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या से जुड़ा है. जिसके लिए दो भाइयों सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास मिला है. 

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) इंदु शर्मा ने सोमवार को यहां बिजीपुर इलाके के निवासी केदार दास (25), उसके भाई सुशांत (23), कान्हू दास (26), बापी दास (25) और सुधीर दास (23) को त्रिनाथ दास की हत्या का दोषी ठहराया.

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इसके बाद उम्रकैद की सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने उनमें से हर एक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अतिरिक्त सरकारी अभियोजक सौभाग्य कुमार मिश्रा ने पीटीआई को बताया कि इस मामले में पुलिस सहित 16 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.

दोषियों ने पुरानी दुश्मनी के कारण 27 मई, 2020 को बिजीपुर इलाके में अपने घर के पास धारदार हथियार से त्रिनाथ की हत्या कर दी थी.
 

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