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पंजाब में जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़... लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार, 2 पिस्तौल बरामद

पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उनकी शिनाख्त चंडीगढ़ के सेक्टर 26 निवासी तरलोचन सिंह उर्फ राहुल चीमा और हरियाणा के झज्जर जिले के गांव बुपनिया के रहने वाले हरीश उर्फ हैरी उर्फ बाबा के तौर पर हुई है.

पकड़े गए दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है पकड़े गए दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है
aajtak.in
  • चंडीगढ़,
  • 13 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 3:51 PM IST

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाना चाहते हैं. जिसके लिए पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) एक खास अभियान चला रही है. इसी अभियान के तहत मंगलवार को एसएसओसी की टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संरक्षण में चलने वाले एक जबरन वसूली रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो खास गुर्गों को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से दो पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद भी हुए हैं.

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पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उनकी शिनाख्त चंडीगढ़ के सेक्टर 26 निवासी तरलोचन सिंह उर्फ राहुल चीमा और हरियाणा के झज्जर जिले के गांव बुपनिया के रहने वाले हरीश उर्फ हैरी उर्फ बाबा के तौर पर हुई है.

एसएएस नगर की एसएसओसी के एआईजी अश्वनी कपूर ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कुछ सदस्य पंजाब और आसपास के राज्यों के व्यापारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों से जबरन वसूली करने के लिए धमकी भरे कॉल कर रहे हैं और इलाके में टारगेट किलिंग को अंजाम देने की भी योजना बना रहे हैं.

AIG ने बताया कि इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए एसएसओसी की पुलिस टीम ने सोमवार को आरोपी तरलोचन सिंह को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से दो जिंदा कारतूस के साथ एक पिस्तौल बरामद की गई. इसके बाद मंगलवार को दूसरे आरोपी हरीश उर्फ हैरी को एक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

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एआईजी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों शख्स मशहूर होना चाहते थे. उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रोफाइल बनाए हुए थे. जहां वे युवाओं को लुभाने और उन्हें अपने गैंग में शामिल करने का काम करते थे. उन्हें कट्टरपंथी बनाने के लिए हथियार और गोला-बारूद दिखाते थे. आरोपी निर्दोष युवाओं को बदले में अच्छी रकम देने का वादा करके हाई-प्रोफाइल जीवनशैली की पेशकश करते थे.

एआईजी अश्वनी कपूर ने बताया कि एसएसओसी ने दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया. जहां उनकी तीन दिन की पुलिस रिमांड हासिल कर ली गई. अब इस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है.

एसएसओसी मोहाली पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25, 25(6) और 25(7) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 384 और 120बी के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. जिसकी एफआईआर संख्या 16 दिनांक 11-09-2023 है.

 

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