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PMLA केसः 230 दिनों से जेल में बंद हैं सेंथिल बालाजी, अभी तक मंत्री बने रहने पर HC ने जताई हैरानी

मद्रास हाई कोर्ट में मंगलवार को न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने खंडपीठ के उस आदेश को याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि अगर सेंथिल बालाजी बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे तो यह अच्छा संकेत नहीं है. जस्टिस आनंद वेंकटेश ने हैरानी जताई कि जनता को किस तरह का संदेश दिया जा रहा है.

जेल में रहने के बावजूद सेंथिल अभी भी मंत्री हैं जेल में रहने के बावजूद सेंथिल अभी भी मंत्री हैं
शिल्पा नायर
  • चेन्नई,
  • 30 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 6:08 PM IST

PMLA केस में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका जब सुनवाई के लिए मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय पहुंची तो न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने इस बात पर चिंता जताई कि सेंथिल बालाजी 230 दिनों से सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इसके बावजूद वह कैबिनेट मंत्री कैसे बने हुए हैं. उधर, ED के मुताबिक, बालाजी ने कार्यवाही रोकने के लिए सेशन कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की है. 

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मद्रास हाई कोर्ट में मंगलवार को न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने खंडपीठ के उस आदेश को याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि अगर सेंथिल बालाजी बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे तो यह अच्छा संकेत नहीं है. जस्टिस आनंद वेंकटेश ने हैरानी जताई कि जनता को किस तरह का संदेश दिया जा रहा है.

उन्होंने पूछा कि अगर किसी जज पर आपराधिक आरोप लगे और वह उसके बाद भी उस पद पर बना रहे तो क्या संदेश जा रहा है? अब हाई कोर्ट की तरफ से ईडी को 14 फरवरी तक जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

सोमवार को अदालत से लगाई थी गुहार
आपको बता दें कि सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने आगे की कार्यवाही को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे को स्थगित करने की मांग की थी.

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अपराध का संज्ञान भी नहीं लिया 
बालाजी ने पिछले हफ्ते प्रधान सत्र न्यायाधीश (पीएसजे) की अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि एमपी-एमएलए के खिलाफ आपराधिक अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने आज तक कथित विधेय/अनुसूचित अपराध का संज्ञान भी नहीं लिया है.

31 जनवरी तक बढ़ी रिमांड
ED ने सोमवार को कहा था कि इस स्तर पर आगे की कार्यवाही को रोकने और आरोप तय करने और सुनवाई शुरू करने में देरी करने के लिए याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने वर्तमान याचिका दायर की है. मांग करते हुए प्रार्थना में याचिकाकर्ता ने केवल मुकदमे को स्थगित करने की मांग की है, न कि आरोप तय करने की. अब इस मामले को 31 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया. इस बीच, अदालत ने बालाजी की रिमांड 31 जनवरी तक बढ़ा दी है. 

बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट
बालाजी को जून 2023 में ED ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. उस वक्त वह परिवहन मंत्री थे. गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक निजी अस्पताल में उनकी बाईपास सर्जरी की गई थी. बाद में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. समय-समय पर उनकी रिमांड बढ़ाई जाती रही. ईडी ने 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.

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