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जमीनी विवाद में हुआ था एक शख्स का मर्डर, 20 साल बाद दो सगे भाइयों को मिली उम्रकैद की सजा

ADGC संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि चौक थाना क्षेत्र के आरोपी कपिलदेव यादव और सुरेश यादव को हत्या का दोषी पाया गया. दोनों भाइयों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही, जुर्माना न भरने पर उन दोनों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अदालत ने दोनों भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है (फोटो-Meta AI) अदालत ने दोनों भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है (फोटो-Meta AI)
aajtak.in
  • महाराजगंज,
  • 17 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 11:18 PM IST

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक अदालत ने 20 साल पुराने हत्याकांड में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में जानकारी देते हुए मंगलवार को एक सरकारी वकील ने बताया कि दोनों भाईयों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. 

महाराजगंज जिले के अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (ADGC) संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ दोनों दोषी भाइयों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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ADGC संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि चौक थाना क्षेत्र के आरोपी कपिलदेव यादव और सुरेश यादव को हत्या का दोषी पाया गया. दोनों भाइयों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही, जुर्माना न भरने पर उन दोनों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 

सरकारी वकील मिश्रा के अनुसार, मामले में पीड़ित रामनाथ यादव की 25 जून 2004 को चौक थाना क्षेत्र के भेलभरिया में जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी. जांच के बाद पुलिस ने कपिलदेव यादव और सुरेश यादव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

एडीजीसी ने पीटीआई को आगे बताया कि कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद सोमवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों आरोपी कोर्ट में मौजूद थे और बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया.

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