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मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाए दाऊद के गुर्गे ताहिर मर्चेंट की मौत

1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाए ताहिर मर्चेंट की अस्पताल में मौत हो गई है. वह यरवडा जेल में बंद था. उसकी तबियत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. विशेष टाडा अदालत ने ताहिर मर्चेंट सहति पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. उस पर ब्लास्ट के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग दिलाने का आरोप था.

मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में मिली थी फांसी की सजा मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में मिली थी फांसी की सजा
मुकेश कुमार/पंकज खेळकर
  • पुणे,
  • 18 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 1:12 PM IST

1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाए ताहिर मर्चेंट की अस्पताल में मौत हो गई है. वह यरवडा जेल में बंद था. उसकी तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. विशेष टाडा अदालत ने ताहिर मर्चेंट सहित पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. उस पर ब्लास्ट के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग दिलाने का आरोप था.

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कौन था ताहिर मर्चेंट

- ताहिर मर्चेंट को ताहिर तकल्या के नाम से भी जाना जाता है.

- 1993 के बम ब्लास्ट के बाद ताहिर मर्चेंट फरार हो गया है. साल 2010 तक भगोड़ा रहा.

- साल 2010 में सीबीआई ने ताहिर मर्चेंट को अबूधाबी से गिरफ्तार किया था.

- ताहिर मर्चेंट याकूब मेनन का बेहद करीबी था. याकूब को पहले ही फांसी दे दी गई है.

-  साल 1993 में कोर्ट ने ताहिर मर्चेंट के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

- ताहिर मर्चेंट ने धमाके के बाद कई लोगों को दुबई बुलाया था. वहां उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाया.

- ताहिर मर्चेंट ने पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए जाने वाले लोगों के लिए यात्रा दस्तावेज और पैसे उपलब्ध कराए थे.

- 1993 ब्लास्ट की साजिश रचते हुए उसने दुबई में कई मीटिंग अटेंड की थी. इनमें याकूब मेमन और दाऊद इब्राहिम शामिल होते थे.

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मुस्तफा की भी हुई थी मौत

इससे पहले मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में एक अन्य दोषी मुस्तफा दौसा की भी सजा सुनाए जाने से पहले मौत हो गई थी. रात उसे सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसे जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मुस्तफा को उच्च रक्तचाप और शुगर की शिकायत थी. उसने टाडा कोर्ट को अपनी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में भी बताया था. उसे भी फांसी की सजा भी मिल सकती थी.

मुंबई ब्लास्ट के अन्य आरोपी

अबू सलेम

सजा: उम्रकैद, 2 लाख रुपये जुर्माना

गुनाह: मुख्य साजिशकर्ता. हत्या का भी दोषी पाया गया. धमाकों की साजिश, हथियार और विस्फोटक गुजरात से मुंबई लाने का आरोप.

करीमुल्लाह शेख

सजा: उम्रकैद, 2 लाख रुपये जुर्माना

गुनाह: अपने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई. हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी.

फिरोज राशिद खान

सजा: फांसी

गुनाह: दुबई में साजिश के लिए मीटिंग में शामिल हुआ. हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी.

रियाज सिद्दकी

सजा: 10 साल की सजा

गुनाह: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी. ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने में मदद की थी.

बाबरी विध्वंस के बाद हुए थे दंगे

बताते चलें कि दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहा दिया गया था. इसके बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर दंगे हो गए थे. दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन, मोहम्मद दौसा और मुस्तफा दोसा ने 'बाबरी मस्जिद ढहाए जाने का बदला लेने के लिए' बंबई में ब्लास्ट कराने का प्लान बनाया था.

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12 मिनटों के भीतर 12 धमाके

12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 मिनटों के भीतर 12 जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे. इनमें बंबई स्टॉक एक्सचेंज, कथा बाज़ार, लकी पेट्रोल पंप, सेंचुरी बाज़ार, माहिम के पास की मछुआरा कॉलोनी, एयर इंडिया बिल्डिंग, ज़वेरी बाज़ार, होटल सी रॉक, प्लाज़ा थिएटर, सेंटौर होटल और सहर एयरपोर्ट शामिल था.

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