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नाबालिग से रेप के बाद जेल, फिर प्यार के बाद शादी और अब दोषी करार

पंजाब के मोगा में एक अनोखा मामला सामने आया है. इसे सुनकर हर कोई हैरान है. दरअसल, साल 2013 में एक नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़की का रेप किया. इस संबंध में पीड़ित लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया.

पंजाब के मोगा की घटना पंजाब के मोगा की घटना
मुकेश कुमार
  • चंडीगढ़,
  • 12 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 1:07 PM IST

पंजाब के मोगा में एक अनोखा मामला सामने आया है. इसे सुनकर हर कोई हैरान है. दरअसल, साल 2013 में एक नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़की का रेप किया. इस संबंध में पीड़ित लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई.

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जानकारी के मुताबिक, इसी दौरान जमानत पर आरोपी लड़का जेल से बाहर आ गया. वह पीड़िता के घर पहुंचा. उससे मिलकर अपने किए की माफी मांगी. इसके बाद दोनों मिलने-जुलने लगे. मुलाकात का सिलसिला प्यार में तब्दील हो गया. कुछ दिन तक प्रेम प्रसंग चला. फिर दोनों ने 4 जुलाई 2017 को कोर्ट मैरिज कर लिया. दोनों पति-पत्नी की तरह रहते हैं.

उन दोनों का एक बेटा भी है. लेकिन लड़की के पिता द्वारा साल 2013 में दर्ज कराया गया रेप का केस कोर्ट में चलता रहा. कई बार लड़की ने अपने पति के पक्ष में कोर्ट में दलील भी दी, लेकिन वह काम नहीं आई. बीते बुधवार को 5 साल पुराने मामले में एडिशनल सेशन जज ने नाबालिग को शादी करवाने का झांसा देकर भगाने का दोषी करार दिया.

कोर्ट ने उसको 7 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी. वहीं आरोपी की मां को कोर्ट ने बरी कर दिया. इस मामले में पुलिस ने 2013 में पलविंदर और उसकी मां जसविंदर कौर पर जमींदार की साढ़े 17 साल की बेटी को फुसलाकर भगाने का केस दर्ज किया था. इस केस के दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को ढूंढ लिया था.

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इसके बाद मेडिकल करवाया और कोर्ट में 164 के बयान दर्ज करवाकर युवक पर रेप की धारा भी जोड़ दी. पलविंदर को कोर्ट ने जेल भेज दिया. 24 अगस्त 2015 को रेप के आरोपी पलविंदर सिंह को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन दोनों में फिर से प्यार पनपने लगा. इसके बाद दोनों ने 4 जुलाई 2017 को मोगा कोर्ट में शादी करवा ली थी.

इधर, आरोपी लड़के के खिलाफ अदालत में केस चलता रहा. चूंकि केस लड़की के पिता द्वारा दायर किया गया था. जिस समय केस दर्ज हुआ था, उस समय लड़की नाबालिग थी. वहीं, लड़की ने अदालत में पति का पक्ष लेने की काफी कोशिश की, लेकिन अदालत उसकी दलीलों से सहमत नहीं हुई. इसके बाद आरोपी को इस मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुना दी.

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