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बिहारः पूर्व मंत्री की बेटी को रांग नंबर पर हुआ प्यार, घर बुलाकर प्रेमी ने किया यौन शोषण का प्रयास

बिहार की राजधानी पटना में एक पूर्व मंत्री की बेटी ने स्थानीय ऑटोमोबाइल कारोबारी पर यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी कारोबारी समेत कुल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
राहुल सिंह
  • पटना,
  • 23 दिसंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:33 PM IST

बिहार की राजधानी पटना में एक पूर्व मंत्री की बेटी ने स्थानीय ऑटोमोबाइल कारोबारी पर यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी कारोबारी समेत कुल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आरोपी ऑटोमोबाइल कारोबारी का नाम निखिल प्रियदर्शी है. पुलिस ने निखिल के साथ-साथ उसके भाई सुभाष प्रियदर्शी, संजीत और कृष्ण कुमार पर भी मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित लड़की ने अपनी शिकायत में बताया कि इसी साल जनवरी में उसके फोन पर अनजान नंबर से एक मिस कॉल आई थी.

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पीड़िता की माने तो फोन ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी का था. रांग नंबर होने की बात कहकर उसने फोन रख दिया. जिसके बाद निखिल उसे लगातार फोन करने लगा और उसने पीड़िता से दोस्ती करने की बात कही. काफी समय बीत जाने के बाद पीड़िता ने निखिल के दोस्ती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों अक्सर फोन पर बात करने लगे.

फोन पर बातचीत बढ़ती गई और आए दिन दोनों घर से बाहर मिलने लगे. पीड़िता की माने तो वह दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे. एक दिन निखिल रेंज रोवर कार लेकर पीड़िता से मिलने आया और उसने पीड़िता को प्रपोज किया. दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी. एक दिन निखिल पीड़िता को अपने घर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने लगा.

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घटना के वक्त घर पर निखिल का भाई और उसका दोस्त भी मौजूद था. पीड़िता किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रही. पीड़िता के मुताबिक, अगले दिन उसने निखिल के पिता से उसकी शिकायत की तो निखिल के पिता और उसके भाई ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए जातिसूचक गालियां दी. पुलिस पूछताछ में आरोपी निखिल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया.

इतना ही नहीं, आरोपी निखिल ने तो पीड़िता को पहचानने से ही इनकार कर दिया. निखिल ने कहा, वह न ही पीड़िता को जानता है और न ही वह उससे पहले कभी मिला है. फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट , एससी/एससी एक्ट और धारा-354 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

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