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एंटी रेप कानून: अगर घूरा तो नहीं मिलेगी जमानत

महिलाएं महफूज़ महसूस करें ये पूरा देश चाहता है. लेकिन इस एहसास के लिए किसी के ख़िलाफ किसी को क्या अंतहीन अधिकार दिए जा सकते हैं?

आज तक ब्‍यूरो
  • नई दिल्‍ली,
  • 14 मार्च 2013,
  • अपडेटेड 9:04 PM IST

महिलाएं महफूज़ महसूस करें ये पूरा देश चाहता है. लेकिन इस एहसास के लिए किसी के ख़िलाफ किसी को क्या अंतहीन अधिकार दिए जा सकते हैं?

यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्‍योंकि...
- 16 साल में शादी नहीं कर सकते लेकिन संबंध बना सकेंगे. शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल है.
- शादी छोड़ दीजिए 16 साल में एडल्ट श्रेणी की फिल्म तक नहीं देख सकते लेकिन संबंध बना सकते हैं.
- 16 साल में शराब नहीं पी सकते लेकिन शारीरिक संबंध बना सकते हैं.

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किस ज़ुर्म पर कितनी सज़ा है मंत्री समूह द्वारा पास किए गए एंटी रेप कानून में:
- रेप पर उम्र कैद.
- तेज़ाब फेंकने पर उम्र कैद.
- नाबालिग से दुष्‍कर्म पर उम्र कैद.

लेकिन जो हाहाकारी है वो ये कि इस कानून में ज़्यादातर गुनाहों को ग़ैरज़मानती बना दिया गया है.
- ताक झांक करना गैर जमानती होगा.
- पीछा करना गैर जमानती अपराध की श्रेणी में होगा.
- किसी महिला को घूरकर देखना भी गैरज़मानती.
- अगर बार-बार छींटाकशी की तो वो भी गैरज़मानती.
- मतलब कोई पुरुष ट्रैफिक जाम में फंस गया हो और इत्तेफाक से उसकी कार किसी महिला की कार के पीछे हो तो महिला उसपर पीछा करने का आरोप लगा सकती है और उसकी ज़मानत नहीं होगी.
- इसी तरह आप किसी महिला को पहचानने की कोशिश कर रहे हों और महिला को ये पसंद न आए तो वो उसे 100 नंबर डायल करके अंदर करा सकती है.
- अगर कोई पुरुष काम करते हुए किसी महिला की तरफ बीच-बीच में देख लेता है तो वो गैर जमानती अपराध का भागीदार है. और पुलिस के लिए महिला का बयान आख़िरी होगा.
- हद ये है कि अगर महिला झूठी निकली तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.

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