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आसाराम केस: सूरत कोर्ट में पीड़िता ने दर्ज कराया बयान

सुप्रीम कोर्ट आसाराम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद सूरत कोर्ट में पीड़िता ने आज अपना बयान दर्ज कराया है. पीड़िता ने एफआईआर में लिखी अपनी हर बात कोर्ट के सामने बयां किया है.

आसाराम आसाराम
मुकेश कुमार/गोपी घांघर
  • अहमदाबाद,
  • 29 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 9:03 PM IST

सुप्रीम कोर्ट आसाराम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद सूरत कोर्ट में पीड़िता ने आज अपना बयान दर्ज कराया है. पीड़िता ने एफआईआर में लिखी अपनी हर बात कोर्ट के सामने बयां किया है. यह सुनवाई बंद कोर्ट में जज, बचाव पक्ष और सरकारी वकील की मौजूदगी में हुई है.

9 फरवरी को पीड़िता का बयान पूरा होने के बाद बचाव पक्ष यानी आसाराम के वकील उससे पूछताछ करेंगे. दोनों पक्षों के बीच जिरह पूरा होने के बाद ही कोर्ट किसी नजीते तक पहुंचेगा. सूरत की रहने वाली दो बहनों ने ही आसाराम और उसके बेटे नारायण सांई के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

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सरकारी वकिल ने कोर्ट में याचिका दी है कि आसाराम को कोर्ट में पेश किया जाए. वहीं आसाराम के वकील ने इस याचिका पर दलिल पेश की है कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं होने कि वजह से वो जोधपुर से अहमदाबाद यात्रा नहीं कर सकता है. 5 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था. कोर्ट का कहना था कि पीड़िता के साथ ट्रायल कोर्ट में जिरह पूरी होने तक वह सुनवाई नहीं करेगा. कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई नौ सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. आज से पीड़िता के साथ जिरह शुरू हुई है.

हालांकि, पहले जस्टिस एनवी रमना और एएम सप्रे ने जमानत याचिका खारिज करने की इच्छा जताते हुए कहा था कि जिरह पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता दोबारा आ सकता है. बताते चलें कि कोर्ट ने 15 जनवरी को गुजरात सरकार से ट्रायल की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी.

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उस दौरान आसाराम के वकील ने बताया था कि गुजरात में चल रहे मुकदमे के 92 गवाहों में से 22 के साथ जिरह पूरी हुई है, 14 इससे अलग हो चुके हैं, जबकि अन्य के साथ अभी जिरह होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को रेप केस की सुनवाई धीमी गति से चलने पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी.

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