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दिवाली पर व्यापारी ने पटाखे के बदले चलाई गोलियां, रद्द होगा राइफल का लाइसेंस

नोएडा पुलिस ने हरोला चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जय किशोर की तहरीर पर मनोज चंद जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है अभी इस मामले जांच की जा रही है और वीडियो में फायरिंग करने वाले जो भी दोषी साबित होंगे पुलिस उनपर कार्रवाई करेगी.

फोटो- आज तक फोटो- आज तक
पुनीत शर्मा/पन्ना लाल
  • नई दिल्ली,
  • 13 नवंबर 2018,
  • अपडेटेड 9:30 PM IST

दिवाली के मौके पर नोएडा का एक बिजनेसमैन पटाखे की बजाय गोलियां ही चलाने लगा. उसकी इस हरकत को एक शख्स ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया. इस बाद पुलिस ने बिजनेसमैन मनोज चंद जैन के खिलाफ के आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक अब बिजनेसमैन के राइफल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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पुलिस के मुताबिक दिवाली की रात को मनोज चंद जैन अपने परिवार के साथ घर की छत पर दुनाली बंदूक और रिवाल्वर से फायरिंग कर रहे थे. इस वीडियो को देखकर पुलिस हरकत में आई और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कार्रवाई करते हुए हथियारों का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक इस मामले में अपराध साबित होने पर  छह माह की सजा और 2000 जुर्माना हो सकता है.

नोएडा पुलिस ने हरोला चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जय किशोर की तहरीर पर मनोज चंद जैन के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है अभी इस मामले जांच की जा रही है और वीडियो में फायरिंग करने वाले जो भी दोषी साबित होंगे पुलिस उनपर कार्रवाई करेगी.

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बता दें कि देश में खुशी के मौकों पर इस तरह की फायरिंग करने का चलन सा है जबकि कानून इस तरह से हथियार के किसी भी प्रदर्शन पर बहुत सख्त है. हर्ष फायरिंग और अवैध शस्त्रों के प्रदर्शन के रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है. 2015 में जारी इस निर्देश के मुताबिक हर्ष फायरिंग की घटनाओं रोकने और शस्त्रों के प्रदर्शन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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