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होटल व्यवसायी की हत्या की कोशिश में छोटा राजन दोषी करार, 8 साल की सजा

मुंबई की एक विशेष अदालत ने छोटा राजन सहित छह आरोपियों को दोषा करार दिया है. अक्टूबर, 2012 में होटल व्यवसायी बी.आर. शेट्टी की हत्या की कोशिश के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और पांच अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया है. छोटा राजन के खिलाफ चल रहे मुकदमों के लिए गठित विशेष मकोका अदालत ने यह फैसला सुनाया है.

छोटा राजन इस वक्त जेल में बंद है (फाइल फोटो) छोटा राजन इस वक्त जेल में बंद है (फाइल फोटो)
परवेज़ सागर/विद्या
  • मुंबई,
  • 20 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 12:16 AM IST

मुंबई की एक विशेष अदालत ने छोटा राजन सहित छह आरोपियों को दोषा करार दिया है. अक्टूबर, 2012 में होटल व्यवसायी बी.आर. शेट्टी की हत्या की कोशिश के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और पांच अन्य लोगों को दोषी करार दिया गया है. छोटा राजन के खिलाफ चल रहे मुकदमों के लिए गठित विशेष मकोका अदालत ने यह फैसला सुनाया है. छोटा राजन को कोर्ट ने 8 साल की सजा सुनाई है.

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छोटा राजन समते सभी आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, हत्या के प्रयास और 2012 के बीआर शेट्टी होटलयर शूट आउट मामले में हथियार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है. मुंबई अपराध शाखा ने इस संबंध में आरोप पत्र दायर किया था.

क्या था मामला

बीआर शेट्टी मुंबई के जाने-माने होटल कारोबारी है. 3 अक्टूबर 2012 की रात करीब पौने दस बजे वह अपनी कार में सवार होकर लिंक रोड से गुजर रहे थे. तभी तनिष्क शोरूम के पास दो बाइक पर सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक किया और उनके आगे बाइक लगाकर फायरिंग शुरू कर दी.

खुद कार चला रहे बीआर शेट्टी इससे पहले कि कुछ समझ पाते एक गोली उनके कंधे में जा लगी वो सीट पर गिर गए. घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो चुके थे. उनका कुछ पता नहीं चला. वे कहां से आए और कहां गए. इसके बाद बीआर शेट्टी को मुंबई के धीरूबाई अंबानी कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ था. जांच में पता चला कि बीआर शेट्टी पर यह हमला अंडरवर्ल्ड के लोगों ने कराया था. एसकेएफ होटल के मालिक बीआर शेट्टी पर हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो अंडरवर्ल्ड माफिया छोटा राजन का नाम सामने आया था. तभी से छोटा राजन समते 6 लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चल रहा था.

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