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वैवाहिक बलात्कार: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस बात से सहमती जताई कि नाबालिग लड़की से शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाए जाने को अपराध की श्रेणी में रखने पर विचार किया जाना चाहिए.

वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर मांगा जवाब वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर मांगा जवाब
मुकेश कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 11 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 8:54 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के संबंध में भारत सरकार को नोटिस जारी करते हुए छह हफ्ते में जवाब मांगा है. एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा दायर याचिक की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह नोटिस जारी करते हुए 23 मार्च से पहले जवाब देने को कहा है.

चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस बात से सहमती जताई कि नाबालिग लड़की से शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाए जाने को अपराध की श्रेणी में रखने पर विचार किया जाना चाहिए.

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बताते चलें कि केंद्र सरकार भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है. इसके लिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि आईपीसी की पुरानी धाराओं को बदला जा सके.

गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कमीशन से इस कानून पर राय मांगी गई है. यह बहुत जटिल मुद्दा है. इसे समझना भी मुश्किल है. इस पर संसदीय समिति और लॉ कमीशन विचार कर रहे हैं. इसके लिए पूरी तरह नए कानून पर विचार किया जा रहा है.

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