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मैक्डोनाल्ड से 11 साल बाद जीता धोखाधड़ी का केस

राजधानी दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति ने मशहूर फास्ट फूड कंपनी मैक्डोनाल्ड के खिलाफ 11 साल से चल रहे धोखाधड़ी के एक केस में जीत हासिल की है. इस केस में कोर्ट ने कंपनी को उपभोक्ता फोरम की धारा 2(3)(3A) के तहत दोषी पाते हुए कपिल के पैसे लौटाने का आदेश दिया है.

2005 का है ये मामला 2005 का है ये मामला
मुकेश कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 01 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 4:52 PM IST

राजधानी दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति ने मशहूर फास्ट फूड कंपनी मैक्डोनाल्ड के खिलाफ 11 साल से चल रहे धोखाधड़ी के एक केस में जीत हासिल की है. इस केस में कोर्ट ने कंपनी को उपभोक्ता फोरम की धारा 2(3)(3A) के तहत दोषी पाते हुए कपिल के पैसे लौटाने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला 2005 का है. दिल्ली के रहने वाले कपिल मित्रा मशहूर फास्ट फूड कंपनी मैक्डोनाल्ड गए हुए थे. इस दौरान वहां 'घर बुलाओ सब लकी बन जाओ' नाम की एक स्कीम चल रही थी. इसके तहत ग्राहकों को दूसरी बार 20 रुपये तक का सामान लेने पर गिफ्ट देने की बात कही गई थी.

पेशे से वकील कपिल ने अंग्रेजी अखबार मेल टुडे को बताया कि ये स्कीम सारे अखबारों और टीवी चैनल्स में दिखाई गई थी. उन्होंने ने भी इस स्कीम में भाग लिया, लेकिन उन्हें कंपनी की तरफ से इस तरह का कोई भी ईनाम नहीं मिला. कंपनी की ओर से दिए विज्ञापनों में किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं था.

उन्होंने इस संदर्भ में कंपनी के फ्रेंचाइजी से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं निकला. इसीलिए उन्होंने कंपनी पर दो लाख के मानहानि के साथ ही उपभोक्ता फोरम में दस लाख के धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कराया था. करीब 11 साल तक केस लड़ने के बाद कपिल केस जीत गए.

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